Aadhaar Pan Linking नहीं किया तो क्या-क्या काम रुक जाएंगे

31 दिसंबर से पहले हर व्यक्ति का पैन और आधार लिंक (Aadhaar Pan Linkingकरना जरूरी है। अगर ये काम समय रहते पूरा नहीं किया गया तो आपको कई तरह की परेशानी आ सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कि आधार और पैन लिंक न करने से क्या- क्या समस्याएं आएंगी।
क्या-क्या परेशानी होगी?
क्लियर टैक्स से मिली जानकारी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आधार से पैन लिंक नहीं करता तो उसे कई समस्या आ सकती है-
आईटीआर रिफंड मिलने में परेशानी आ सकती है।
आपको अगले साल आईटीआर रिटर्न भरने में परेशानी होगी।
टीसीएस या टीडीएस हाई रेट पर लगेंगे।
बैंक अकाउंट खोलने में परेशानी।
डेबिट या क्रेडिट कार्ड मिलने में दिक्कत।
बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक दिन में 50 हजार से ज्यादा नहीं जमा कर सकते।
एक वित्तीय वर्ष में 2,50,000 से ज्यादा राशि जमा नहीं कर सकते।
10 हजार से ज्यादा किसी भी बैंक में लेन देन नहीं कर सकते।
आप ये काम घर बैठे एसएमएस के जरिए पूरा कर सकते हैं।
SMS के जरिए कैसे करें लिंक?
इसके लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
स्टेप 1- सबसे पहले ग्राहक को अपने रिजर्स्ड मोबाइल नंबर से
UIDPAN <12 Digit Aadhaar> <10 Digit PAN> मैसेज करना होगा।
स्टेप 2- आप में <567678> or <56161> में से किसी भी नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए जैसे आपका आधार नंबर 987654321012 और PAN नंबर ABCDE1234F ये है, तो आपको UIDPAN 987654321012 ABCDE1234F लिखकर <567678> or <56161> इन दोनों में से किसी एक नंबर पर मैसेज करना होगा।
अगर एसएमएस के जरिए लिंक करने में किसी तरह की परेशानी आ रही है तो आप नीचे बताया गया तरीका भी अपना सकते हैं।
कैसे करें लिंक?
आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग के जरिए पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं। नीचे दिए गए स्टेप्स से आप आसानी से आधार को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं।
स्टेप 1- सबसे पहले आपको टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा।
स्टेप 2- यहां आपको लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 3- अब अपना आधार और पैन कार्ड नंबर दर्ज करें।
स्टेप 4- इसके बाद रिजर्स्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।
स्टेप 5- फिर I agree to validate my Aadhaar details with UIDAI पर क्लिक करें।
स्टेप 6- इसके बाद आपको Pan Has Been Linked Successfully का मैसेज आएगा।





