अभी अभी: पीएम मोदी ने GST को लेकर किया एक और बड़ा ऐलान, सभी टैक्स को किया आधा
GST काउंसिल ने टेक्सटाइल उद्योग और ट्रैक्टर पार्ट्स पर बड़ी राहत दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में शनिवार को काउंसिल की बैठक में टेक्सटाइल उद्योग में जॉब वर्क्स पर जीएसटी की दर 18 से घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला किया। ट्रैक्टर्स के विशेष पार्ट्स पर भी जीएसटी की दर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत करने का निर्णय भी हुआ। काउंसिल की अगली बैठक 9 सितंबर को हैदराबाद में होगी।
टेक्सटाइल उद्योग को राहत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षेत्र व्यापक स्तर पर रोजगार मुहैया कराता है। हाल में टेक्सटाइल उद्योग की ओर से जीएसटी की दरों को लेकर देश के कई भागों में प्रदर्शन भी हुए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सिंचाई तथा ड्रेनेज जैसे कार्यो के लिए जो वर्क कांक्ट्रैक्ट देती है उस पर भी दर 18 से घटाकर 12 प्रतिशत कर दी है। काउंसिल ने प्रस्तावित ई-वे बिल के संबंध में भी नियमों को अंतिम रूप दे दिया।
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पूरे देश में ई-वे बिल की व्यवस्था एक अक्टूबर से लागू होगी। जेटली ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित ई-वे बिल व्यवस्था में माल की ढुलाई के दौरान रास्ते में कोई चेक पोस्ट नहीं होंगे। जिन वस्तुओं को जीएसटी से छूट प्राप्त है, उनके लिए ई-वे बिल की जरूरत नहीं होगी।
50,000 से अधिक मूल्य की कर योग्य वस्तुओं की ढुलाई के लिए ई-वे बिल की आवश्यकता होगी। वैट, केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर के 71 लाख करदाता अब तक जीएसटी के लिए माइग्रेट कर चुके हैं, जबकि 15.67 लाख नए पंजीकरण हुए हैं। इस तरह 86 लाख करदाता जुड़ चुके हैं। जेटली ने यह भी बताया कि काउंसिल ने 19 सेवाओं के संबंध में जीएसटी की दरों में बदलाव किया है। राजस्व सचिव हसमुख अढिया ने कहा कि कंपोजीशन स्कीम का चुनाव करने वाले व्यापारी तथा गैर-पंजीकृत व्यापारी दूसरे राज्य से सामान तो खरीद सकते हैं लेकिन वहां पर बेच नहीं सकते। इस संबंध में भ्रम फैलाया जा रहा है कि कंपोजीशन स्कीम के तहत व्यापारी दूसरे राज्य से सामान नहीं खरीद सकते।