सुप्रीम कोर्ट:सुब्रत राय की बढ़ी पैरोल,11 जुलाई तक जमा करने होंगे 200 करोड़

मां की मौत के बाद चार हफ्ते का पैरोल लेकर दो साल बाद जेल से बाहर आए सहारा प्रमुख को सुप्रीम कोर्ट ने एक और राहत दे दी है। कोर्ट ने उनकी पैरोल की अवधि पांच हफ्ते के लिए और बढ़ा दी है। इस पैरोल के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राय को 11 जुलाई तक 200 करोड़ रुपये सेबी के पास जमा कराने का आदेश भी दिया है।
अगर वह 11 जुलाई तक कोर्ट द्वारा निर्धारित की गई रकम सेबी के पास जमा करा देते हैं तो उन्हें आगे पैरोल बढ़वाने की इजाजत मिल सकती है। कोर्ट ने इसके साथ ही निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सहारा प्रमुख को देशभर में कहीं भी जाने की छूट दे दी है, हालांकि इस दौरान सादी वर्दी में पुलिसवाले उनके साथ मौजूद रहेंगे।
कोर्ट ने अपने आदेश में सुब्रत राय और सहारा ग्रुप के समूह निदेशक अशोक राय चौधरी को व्यक्तिगत रूप से शपथपत्र देने के लिए कहा है कि वह पैसा लौटाने की दिशा में गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं।





