नैनीताल की मॉल रोड पर अब नहीं बजेगा हॉर्न…एक अगस्त से लागू होगा प्रतिबंध

नैनीताल की मॉल रोड पर अब हॉर्न के शोरगुल पर प्रतिबंध लगने जा रहा है। प्रशासन ने इसके लिए नियम लागू किए हैं जो एक अगस्त से प्रभावी होंगे। इसके लिए जागरूकता अभियान और पोस्टर लगाने की कवायद भी इसी सप्ताह से शुरू होगी।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में नैनीताल की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मंडलायुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत की अध्यक्षता में बुधवार को आयुक्त सभागार में एक बैठक हुई। इसमें नैनीताल शहर की यातायात व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और पर्यटक-अनुकूल बनाने पर जोर दिया गया।
मंडलायुक्त रावत ने कहा कि मॉल रोड यहां की पहचान है जहां पर्यटक शांत वातावरण में भ्रमण का आनंद लेते हैं। अनावश्यक हॉर्न से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण पर्यटकों के अनुभव को प्रभावित करता है। डीएम और एसएसपी इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी करेंगे। तल्लीताल डांठ से हनुमानगढ़ी बैंड तक झील के आसपास का क्षेत्र नो-पार्किंग जोन घोषित किया गया है। बैठक में पुलिस-प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।
व्यावसायिक टैक्सी संचालन रोकने के लिए अभियान चलेगा
परिवहन और पुलिस विभाग को बिना वैध फिटनेस वाले सरकारी या निजी वाहनों के संचालन पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे वाहनों को तत्काल सीज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निजी वाहनों की ओर से व्यावसायिक टैक्सी संचालन रोकने के लिए संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। रूसी बाईपास को आधुनिक पार्किंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित पार्किंग में पर्यटकों और वाहन चालकों की सुविधा के लिए शौचालय, पेयजल, विद्युत व्यवस्था और दुकानें होंगी। सीसीटीवी निगरानी सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।





