शहर में शाम 6 से सुबह 9 बजे तक लग गई पाबंदी, DC ने जारी किए आदेश

धान खरीद वर्ष 2025-26 के दौरान धान की कटाई व आमद अमृतसर की मंडियों में हो रही है। हारवैस्टर कंबाइन द्वारा धान को ठीक से पकने से पहले ही काट लेते हैं और किसानों द्वारा अधिक नमी वाला धान मंडियों में लाने के कारण खरीद एजैंसियां ​​धान की बोली नहीं लगाती हैं, जिसके कारण मंडियों में तनावपूर्ण स्थिति पैदा होने की संभावना को देखते हुए रात के समय कंबाइनों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रोहित गुप्ता ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमृतसर जिले की सीमा के भीतर शाम 6 से सुबह 9 बजे तक कंबाइन हार्वेस्टर द्वारा धान की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है और यह प्रतिबंध 21 नवंबर तक लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय से पहले या बाद में संचालित कंबाइनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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