RBI का सबसे बड़ा ऐलान: online फ्रॉड हुआ तो पैसा मिलेगा वापस

नई दिल्ली: RBI के नए गाइडलाइन आम लोगों के लिए बड़ी राहत हैं। अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्राड होता है तो बैंक आपको पैसे देगा। जी हां ये बिल्कुल सच है।
जानकारी के अनुसार आरबीआई ने लोगों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। इसके लिए ऑनलाइन फ्रॉड के 3 दिन के भीतर बैंक से शिकायत करनी होगी।
जिस दिन आप शिकायत करेंगे, उसके 10 दिन के भीतर अंदर वह रकम आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन अगर कस्टमर थर्ड पार्टी फ्रॉड की जानकारी देने में 3 दिन से ज़्यादा का वक्त लेता है तो उसे 25,000 रुपए तक का नुकसान खुद उठाना पड़ेगा।
इंटरनेट बैंकिंग वाले कस्टमर्स के अकाउंट और कार्ड से अनअथॉराइज्ड ट्रांजैक्शन के बढ़ते मामलों को देखते हुए RBI ने ये गाइडलाइन जारी की है।
हालांकि अगर अकाउंट होल्डर किसी से अपना पासवर्ड शेयर करता है और उसके बाद फ्रॉड का मामला सामने आता है तो उसे ख़ुद ही पूरा नुकसान उठाना पड़ेगा। ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाओं से बचने के लिए RBI ने हर ट्रांजैक्शन पर एसएमएस और ईमेल अलर्ट जरूरी कर दिया है। साथ ही अलर्ट पर एक रिप्लाई का ऑप्शन भी होगा।





