शादी के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य, देरी पर देना होगा जुर्माना
नई दिल्ली. शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जल्द ही अनिवार्य किया जा सकता है। लॉ कमीशन ने केंद्र को सलाह दी है कि विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य किया जाए। कमीशन ने ‘विवाह का अनिवार्य पंजीकरण’ नाम से अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। साथ ही यह भी सिफारिश की है कि बिना किसी वाजिब वजह के विवाह के पंजीकरण में देरी के लिए 5 रुपए प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाए।
कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह भी जोड़ा है कि जुर्माने की अधिकतम रकम 100 रुपए रखी जाए। शादी के अनिवार्य पंजीकरण के समर्थन में आयोग ने कहा है कि इससे बाल विवाह रोकने के लिए बने पहले से मौजूद कानूनों के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। शादी के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन से जबरन विवाह या नाबालिगों के विवाह के चलन को खत्म करने में मदद मिलेगी।
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शादियों में धोखाधड़ी रुकेगी। महिलाओं के हित सुरक्षित होंगे जिन्हें अक्सर शादी के दस्तावेजों के अभाव में पत्नी का दर्जा नहीं मिल पाता। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में ही शादी के पंजीकरण को अनिवार्य करने का आदेश दिया था। इसके बाद कुछ राज्य सरकार पहले ही कानून बनाकर अपने यहां विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बना चुके हैं।