सरकारी स्कूलों में सभी कक्षाओं के लिए अनिवार्य होगा अंग्रेजी सेक्शन

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब हर कक्षा में कम से कम एक सेक्शन अंग्रेजी माध्यम का होगा। शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से इसे अनिवार्य करने के निर्देश जारी किए हैं।
सरकारी स्कूलों की सभी कक्षाओं में बच्चे अब अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करते दिखाई देंगे। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से सभी कक्षाओं के लिए अंग्रेजी माध्यम का सेक्शन अनिवार्य होगा। शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूल प्रमुखों को सभी कक्षाओं में कम से कम एक सेक्शन अंग्रेजी माध्यम के रूप में संचालित करने के लिए निर्देशित किया है। यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2025-26 से ही लागू होगी। क्षेत्रीय भाषाओं को छोड़कर सभी विषय अंग्रेजी में पढ़ाए जाएंगे। इसमें दाखिला छात्रों की इच्छा और योग्यता के अनुसार किया जाएगा।
शिक्षण सामग्री और निगरानी की व्यवस्था
सर्वाेदय स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में कक्षाएं चलती हैं। अब शिक्षा निदेशालय ने इस सत्र से सभी कक्षाओं के लिए एक अंग्रेजी माध्यम में सेक्शन को अनिवार्य किया है। निदेशालय का मानना है कि अंग्रेजी माध्यम में सेक्शन होना आवश्यक है। ऐसे में स्कूल प्रमुखों को निर्देश जारी कर कहा गया है कि प्रत्येक कक्षा में कम से कम एक सेक्शन अंग्रेजी माध्यम के रूप में नामित किया जाना चाहिए। स्कूल इस सेक्शन के लिए पर्याप्त शिक्षण अधिगम सामग्री अंग्रेजी में उपलब्ध कराएंगे। निदेशालय ने सभी जिला और क्षेत्रीय अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे इसके कार्यान्वयन की निगरानी करें। जहां भी आवश्यक हो, स्कूलों को आवश्यक सहायता प्रदान करें।
साल 2014 और 2018 के निर्देशों का पालन
निदेशालय ने दिशा-निर्देशों में वर्ष 2014, व 2018 में दिए गए निर्देशों का हवाला दिया है। वर्ष 2014 में सभी स्कूल प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि सत्र 2014-15 से कक्षा पांचवीं में अंग्रेजी माध्यम का कम से कम एक सेक्शन शुरू किया जाएगा और अंग्रेजी माध्यम वाले सेक्शन में सामाजिक विज्ञान के लिए शिक्षण माध्यम अंग्रेजी होगा।
निर्देशों के बाद निदेशालय ने पाया कि कुछ सरकारी स्कूल ऐसे हैं, जहां कक्षा छठी के लिए कोई अंग्रेजी माध्यम सेक्शन नहीं है। इसके बाद निदेशालय ने वर्ष 2018 में सभी सरकारी स्कूल प्रमुखों को कहा कि अंग्रेजी माध्यम सेक्शन को चरणबद्ध तरीके से अन्य कक्षाओं में भी लागू किया जाएगा।