मध्य प्रदेश में 1 मई से 31 मई तक होंगे ट्रांसफर, अगली कैबिनेट में आएगी ट्रांसफर पॉलिसी

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि स्थानांतरण नीति 2025 का प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। इस नीति के अंतर्गत 1 मई से 31 मई 2025 तक ट्रांसफर किए जाएंगे। कैबिनेट बैठक से पहले अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया विभागीय नीति और नियमों के अनुरूप संचालित की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।
जल संकट से निपटने को विशेष निर्देश
प्रदेश में लगातार बढ़ रही जल समस्या को लेकर भी मुख्यमंत्री ने गंभीर रुख अपनाया है। प्रभारी मंत्रियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर जमीनी हालात का आकलन करें और समाधान सुनिश्चित करें। जल संग्रहण बढ़ाने के लिए स्टॉप डैम और अन्य संरचनात्मक उपायों को भी मंजूरी दी गई है।
इंदौर में 27 अप्रैल को होगा मेगा IT कॉन्क्लेव
इंदौर में 27 अप्रैल को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में एक भव्य आईटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश-विदेश की 500 से अधिक टेक्नोलॉजी कंपनियों की भागीदारी संभावित है। यह आयोजन राज्य को डिजिटल इंडिया अभियान से जोड़ने और आईटी निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
गेहूं उपार्जन में नया रिकॉर्ड, अब तक 50 लाख मैट्रिक टन उपार्जन
प्रदेश में अब तक 50 लाख 18 हजार मैट्रिक टन से अधिक गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है। यह उपार्जन 2600 रुपए प्रति क्विंटल (एमएसपी 2425 + बोनस 175 रुपए) की दर पर किया गया। सरकार ने बताया कि 5 मई तक केंद्र सरकार का 60 लाख मैट्रिक टन उपार्जन लक्ष्य भी पूरा कर लिया जाएगा। अब तक 10,562 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है।
टाइगर रिजर्व बफर ज़ोन के विकास के लिए 145 करोड़
राज्य के 9 टाइगर रिजर्व से लगे बफर क्षेत्रों में अगले तीन वर्षों (2025–2028) के लिए 145 करोड़ की योजना को सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। इस राशि से चेन लिंक फेंसिंग, वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन के अनुकूल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। बता दें कि इन बफर क्षेत्रों में टाइगर की संख्या 526 से बढ़कर 785 हो गई है, जो राज्य के वन्यजीव प्रबंधन की बड़ी सफलता मानी जा रही है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में संशोधन
सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना में अहम बदलाव करते हुए अब प्रति कन्या 55,000 रुपए की राशि में से 49,000 रुपए सीधे अकाउंट पेयी चेक के माध्यम से दिए जाएंगे। शेष 6,000 रुपए आयोजन की व्यवस्था के लिए स्थानीय निकाय को दिए जाएंगे।
आवेदक का BPL सत्यापन अब अनिवार्य होगा।
वर-वधू की आधार आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया आवश्यक होगी।
सामूहिक विवाह आयोजनों में न्यूनतम 11 और अधिकतम 200 जोड़ों की सीमा तय की गई है।
वार्षिक कैलेंडर के आधार पर संभाग स्तर पर सम्मेलन होंगे।