मुरादाबाद: कुंदरकी से भाजपा विधायक रामवीर सिंह के निर्वाचन को चुनौती

कुंदरकी उपचुनाव में भाजपा विधायक रामवीर सिंह समेत सभी प्रत्याशियों को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर पांच अगस्त तक जवाब मांगा है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद रिजवान ने चुनाव में सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की है।
मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर हुए उप चुनाव में जीते भाजपा विधायक रामवीर सिंह समेत सभी प्रत्याशियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की अदालत ने उप चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे मोहम्मद रिजवान की ओर से दाखिल चुनाव याचिका पर दिया है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि भाजपा प्रत्याशी रहे रामवीर सिंह ने चुनाव जीतने में सत्ता का दुरुपयोग किया। कोर्ट ने विधायक रामवीर सिंह समेत सभी प्रत्याशियों को नोटिस जारी कर पांच अगस्त तक सबूतों समेत जवाब दाखिल करने को कहा है।
कोर्ट ने नोटिस तामील कराने के लिए महानिबंधक की ओर से चयनित समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का भी आदेश दिया है। इसके बावजूद प्रतिवादी अगली तारीख में अपना पक्ष रखने के लिए हाजिर नहीं होते है तो उनकी गैरमौजूदगी में भी मामले की सुनवाई की जाएगी।
कोर्ट में हाजिर नहीं हुईं जयाप्रदा अब 24 अप्रैल को होगी सुनवाई
अभद्र टिप्पणी मामले में रामपुर की पूर्व सांसद एवं अभिनेत्री जयाप्रदा कोर्ट में पेश नहीं हुईं। उनके अधिवक्ता की ओर से स्थगन प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 24 अप्रैल की तारीख लगा दी।2019 में लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद कटघर क्षेत्र के मुस्लिम डिग्री कॉलेज में समाजवादी पार्टी की ओर से आयोजित समारोह में रामपुर के पूर्व सांसद आजम खां, मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन समेत अन्य सपा नेता शामिल हुए थे।
आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान रामपुर की पूर्व सांसद एवं अभिनेत्री जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। इस मामले में रामपुर निवासी मुस्तफा हुसैन ने आजम खां, डॉ. एसटी हसन, अब्दुल्ला आजम, फिरोज खां, आयोजक मोहम्मद आरिफ, रामपुर के पूर्व चेयरमैन अजहर खां के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही है।
मामले में पूर्व सांसद के बयान दर्ज होने हैं। बृहस्पतिवार को जयाप्रदा को भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुईं। उनके अधिवक्ता की ओर से स्थगन प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया, जिसमें बताया गया कि भाई के निधन और अस्वस्थ्य होने के कारण वह कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाई हैं। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 24 अप्रैल की तारीख लगा दी।