सेक्शन 80C के तहत ऐसे बचता है आपका टैक्स, देखें इससे जुड़ी सभी डिटेल्स

वित्त वर्ष 2024-25 बहुत जल्द खत्म होने वाला है। नया वित्त वर्ष 2025-26, 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा। इसलिए अगर आपने अभी तक टैक्स सेविंग नहीं की है, तो आपके पास 31 मार्च 2025 तक का समय है।
कई टैक्सपेयर्स आज भी टैक्स भरने के लिए पुरानी आयकर व्यवस्था (Old Tax Regime) चुनते हैं। पुरानी आयकर व्यवस्था के तहत आप सेक्शन 80सी के अंतर्गत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स डिडक्शन (Tax Deduction) का फायदा उठा सकते हैं। वहीं नई आयकर व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत कुछ ही टैक्स डिडक्शन्स का फायदा मिलता है।
टैक्सपेयर्स के बीच टैक्स सेविंग या डिडक्शन्स को लेकर सेक्शन 80सी काफी पॉपुलर माना जाता है। कई लोग टैक्स पेय करते वक्त इस सेक्शन का फायदा उठाते हैं।
Section 80C के तहत इन स्कीम पर मिलता है फायदा
पुराने आयकर व्यवस्था (Old Tax Regime) के तहत टैक्सपेयर्स 1.5 लाख रुपये तक टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इस सेक्शन का फायदा व्यक्तिगत करदाता और हिंदू अनडिवाइडेड फैमली को मिलता है।आप कई तरह की सेविंग स्कीम का इस्तेमाल कर सेक्शन 80सी के तहत टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इनमें जीवन बीमा प्रीमियम, ELSS, कुछ पोस्ट ऑफिस स्कीम, PPF, सुकन्या समृद्धि स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इत्यादि शामिल हैं।
क्या है Section 80C?
सेक्शन 80 सी के बारे में समझने के लिए सेक्शन 80CCC और सेक्शन 80CCD के बारे में जानना आवश्यक है।
सेक्शन 80CCC: सेक्शन 80CCC के तहत एलआईसी (LIC) या किसी भी बीमा कंपनी के पेंशन प्लान के जरिए टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। टैक्स डिडक्शन क्लेम करने के लिए प्लान पेंशन देने वाला होना अनिवार्य है।
सेक्शन 80CCD (1): सेक्शन 80CCD केंद्र सरकार की पेंशन स्कीम के तहत टैक्स डिडक्शन क्लेम करने का अधिकार देता हैं। अगर आप अपनी सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा पेंशन में निवेश करते हैं, तो टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इस सेक्शन के तहत आप 1.5 लाख रुपये तक टैक्स डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं।
सेक्शन 80CCD(1B): इस सेक्शन के तहत NPS अकाउंट में पैसा निवेश कर 50 हजार रुपये तक टैक्स डिडक्शन का फायदा मिल सकता है। इसके साथ ही एनपीएस के तहत मैच्योरिटी अमाउंट में से 60 फीसदी मिलने वाला एकमुश्त पैसा टैक्स फ्री है। हालांकि मंथली एन्यूइटी इनकम टैक्स बेल मानी जाती है।
इन सभी सेक्शन्स के तहत आप बड़ी आसानी से अपना टैक्स बचा सकते हैं।