जम्मू में मामला उलझा; शिक्षिका से छेड़खानी व पिटाई मामले में सीबीआई ने दर्ज किया क्रॉस केस
सीबीआई ने जम्मू में शिक्षिका से छेड़खानी और उसके पति द्वारा आरोपी की पिटाई के मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस केस दर्ज किया है।
जम्मू में जनवरी 2024 में एक शिक्षिका से छेड़खानी करने और पीड़िता के पति की ओर से आरोपी पक्ष के साथ मारपीट का मामला चंडीगढ़ सीबीआई में पहुंच गया है। सीबीआई ने शिक्षिका के बयान पर आरोपी के खिलाफ छेड़खानी की धाराओं में केस दर्ज किया है। वहीं, क्रॉस केस में सीबीआई ने आरोपी के साथ मारपीट करने पर पीड़िता के पति के खिलाफ भी केस दर्ज किया है।
जम्मू पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि वह जम्मू के एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बतौर शिक्षिका कार्यरत है। आरोपी उसके भाई का परिचित है और उसका सहपाठी है। पिछले कुछ महीनों से आरोपी उसे फोन पर परेशान कर रहा था। उसका फोन नंबर ब्लॉक करने के बाद उसने पीछा करना शुरू कर दिया। 15 व 23 जनवरी, 2024 को डेढ़ बजे आरोपी स्कूल में घुस आया और बातचीत कर प्रयास करने लगा।
उसके मना करने पर स्कूल से जाते हुए एक अन्य साथी के साथ उसका एक्टिवा पर पीछा कर रहा था। बात नहीं करने पर उसके कपड़े खींचे जो फट गए थे। पीड़िता ने यह बात अपने परिजनों को बताई और पुलिस को शिकायत दी। इसके बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आरोपी पक्ष ने पुलिस को बताया कि 23 जनवरी को दोस्त के साथ बाजार गया था।
इसी दौरान महिला शिक्षिका का जेई पति वहां आ गया। जेई ने किसी हथियार से उसके सिर पर हमला कर दिया और मारपीट कर चला गया। उसके सिर में कई टांके लगे। पुलिस को दी शिकायत के आधार पर शिक्षिका के जेई पति पर मारपीट का केस दर्ज हुआ।
आरोपी पक्ष ने इस मामले को लेकर जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उसके खिलाफ दर्ज छेड़खानी का मामला झूठा है क्योंकि पहले उसके साथ मारपीट हुई और बाद में उसे फंसाने के लिए महिला ने उस पर झूठे छेड़खानी के आरोप लगाए।
इसी बीच उसका चयन जम्मू ज्यूडिशियरी के लिए हो गया। इसका फायदा उठाते महिला शिक्षिका से समझौता करवाने के लिए 50 लाख रुपये भी मांगे गए। इस बारे में हाईकोर्ट में दायर याचिका में भी बताया गया। इसे देखते हाईकोर्ट ने जांच के लिए यह केस सीबीआई को ट्रांसफर किया था। अब चंडीगढ़ सीबीआई ने दोनों ही पक्षों के खिलाफ क्रॉस केस दर्ज किया है।