पॉपकॉर्न पर लगा तीन तरह का टैक्स तो कई चीजें हुई सस्ती
शनिवार को हुए जीएसटी बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों की जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि इस बैठक में पॉपकॉर्न पर तीन तरह के टैक्स लगाने का फैसला लिया गया। आइए इस आर्टिकल में GST काउंसिल की 55वीं मीटिंग में लिए गए फैसलों के बारे में जानते हैं।
21 दिसंबर 2024 (शनिवार) यानी बीते दिन जैसलमेर में GST काउंसिल की 55वीं मीटिंग (55th GST Council Meeting) हुई थी। इस मीटिंग में जीएसटी दरों को लेकर कई फैसले लिए गए हैं। वहीं, कई फैसलों को अगली बैठक के लिए टाल दिया गया है। हम आपको इस आर्टिकल में बता रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल बैठक में क्या फैसला गया।
यूज्ड कारों पर लगेगा ज्यादा कर
GST काउंसिल ने ईवी और यूज्ड कारों की जीएसटी दरों में बदलाव किया है। अब ऑटो कंपनी और डीलर से सेकेंड हैंड ईवी कार खरीदने पर 18 फीसदी जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ईवी कार बेचता है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता है। वहीं, डीलर ईवी की वैल्यू ऐड करता है तो मार्जिन वैल्यू पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। नई ईवी कार पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा।
पॉपकॉर्न पर नहीं लगेगा नया टैक्स
अभी तक पॉपकॉर्न पर कोई टैक्स नहीं लगता है,लेकिन इस बैठक में पॉपकॉर्न पर तीन तरह के टैक्स लगाने का फैसला लिया है। अब मिक्स रेडी- टू- ईट पॉपकॉर्न पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12 फीसदी जीएसटी और कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18 फीसदी का जीएसटी लगेगा।
इंश्योरेंस और फूड ऑर्डर पर नहीं हुआ फैसला
हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी कम करने या फिर हटान को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। इसके अलावा Zomato और Swiggy जैसे बाकी फूड डिलीवरी फूड कंपनी के ऑर्डर पर जीएसटी रेट को कम करने या बढ़ाने पर भी कोई फैसला नहीं लिया गया। इंश्योरेंस और फूड ऑर्डर के फैसले को टाल दिया गया है।
इसके अलावा बैठक में पेट्रोल-डीजल को जीएसटी दायरे में लाने पर भी चर्चा की गई। इसको लेकर बैठक के सदस्यों ने विरोध जताया। इसका मतलब है कि पेट्रोल-डीजल जीएसटी के दायरे में फिलहाल शामिल नहीं होगा।
इन चीजों पर हुआ फैसला
बैठक में होटल और रेस्टोरेंट पर लगने वाले जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी को लेकप कोई चर्चा नहीं हुई है।
बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार 1,500 रुपये तक कपड़ों पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। 1,500 से 10,000 रुपये तक कपड़ों पर 12 फीसदी जीसटी लगेगा। 10,000 रुपये से ज्यादा कीमत वाले कपड़े पर 28 फीसदी जीएसटी लगेगा।
फोर्टिफाइड चावल पर पहले 12 फीसदी टैक्स लगता था। अब इसे घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया।
बैठक में कैंसर की जीनथैरेपी को करमुक्त करने का फैसला लिया गया।
कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले एसीसी ईंटों जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा फ्लाई ऐश है उस पर 18 फीसदी जीएसटी लगता था। अब इस पर 12 फीसदी ही जीएसटी लगेगा।