16 साल की कम आयु वाली लड़की के साथ किया सेक्स तो माना जाएगा रेप


न्यायमूर्ति एसपी गर्ग ने फैसले में कहा कि यह तय है कि दोनों एक दूसरे को जानते थे। घटना के वक्त लड़की छठी क्लास में पढ़ती थी और वह स्कूल जा रही थी। हालांकि वह स्कूल गई फिर घर गई लेकिन घटना के बारे में तीन दिन बाद बताया था।
चिकित्सा जांच में भी जबरन संबंध का जिक्र नहीं है। अदालत ने कहा कि यह मामला अब उम्र पर निर्भर करता है। मौजूदा मामले में लड़की ने अपनी उम्र 14 साल बताई थी और वह 16 साल से कम है। जन्म प्रमाण पत्र से भी स्पष्ट है कि घटना के समय लड़की 14 साल की थी।
स्मार्ट सिटीज बनाने में बड़ी गड़बड़ कर रही केंद्र सरकार…
अदालत ने कहा ऐसे में विकास को रेप के मामले में दोषी माना जाएगा। अदालत ने फिलहाल उसे कुछ राहत प्रदान करते हुए सात वर्ष की सजा घटाकर पांच वर्ष कर दी।
घटना के बाद आरोपी फरार हो गया और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। पुलिस ने 3 जून 2011 को चार्जशीट दाखिल की और बाद में 15 अप्रैल 2013 को वह गिरफ्तार किया गया।
आरोपी ने अदालत में तर्क रखा कि उसका लड़की के साथ अफेयर था। उसे फंसाया गया है। उसके वकील ने दलील दी कि लड़की का लिखा लेटर भी आरोपी के पास है। दोनों में जान पहचान थी। दोनों एक दूसरे को जानते थे और लड़की की सहमति से संबंध बनाए गए।