वाराणसी स्टेशन अधीक्षक, GM नॉर्दन रेलवे और NE रेलवे को नोटिस जारी

जिला उपभोक्ता अदालत ने वाराणसी रेलवे स्टेशन पर अधिवक्ता के जख्मी होने के मामले में वाराणसी स्टेशन अधीक्षक, जीएम नॉर्दन रेलवे व जीएम नॉर्थ ईस्ट रेलवे को नोटिस जारी किया है। 

जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश हसनैन कुरैशी ने मामले में तीनों विपक्षियों को नोटिस जारी कर एक माह में या 28 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है। अन्यथा की स्थिति में एकपक्षीय कार्रवाई तय कर दी जाएगी। अधिवक्ता ने 40.25 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की है।

अधिवक्ता दुर्गेश गौतम के अधिवक्ता पुत्र देवेश गौतम ने बताया कि उनके माता-पिता काशी दर्शन को गए थे। वहां से वापसी में ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में उनके पिता गिर गए और घुटने में चोट आई। डेढ़ माह के उपचार के बाद वे चलने फिरने की स्थिति में आ सके। 

इसे लेकर उन्होंने वाराणसी स्टेशन अधीक्षक व स्टेशन और ट्रेन से संबंधित दोनों रेलवे बोर्ड के महाप्रबंधकों को विपक्षी बनाकर उपभोक्ता अदालत में अर्जी दायर की। जिसमें पांच लाख रुपये उपचार खर्च, दस लाख रुपये मानसिक उत्पीड़न का हर्जाना व 25 लाख रुपये बिस्तर पर रहने के दौरान हुए नुकसान का खर्च दिखाकर कुल 40.25 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की है। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश हसनैन कुरैशी ने तीनों विपक्षियों को नोटिस जारी कर 28 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है। 

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