दिल्ली में प्रदूषण के कारण पेट्रोल, डीजल की इन कारों पर लगा प्रतिबंध

क्या आप अपनी कार से दिल्ली में दफ्तर जाने की योजना बना रहे हैं? शुक्रवार (15 नवंबर) से लागू होने वाले वाहन प्रतिबंधों से सावधान रहें। क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी अभी भी गंभीर प्रदूषण स्तर की चपेट में है। केंद्रीय प्रदूषण निगरानी संस्था ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के लगातार खराब हो रहे स्तर से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को लागू किया है। और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों पर कई प्रतिबंध लगाए हैं।

यहां हम आपको बता रहे हैं कि क्या आपकी कार चलने के लिए फिट है और शुक्रवार से दिल्ली में किस तरह के वाहन प्रतिबंध लागू होंगे। 

दिल्ली प्रदूषण: वाहनों पर प्रतिबंध शुरू, जानें बड़ी बातें
दिल्ली ने आज सुबह 8 बजे से वाहनों पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। शहर में GRAP (ग्रेप) चरण तीन तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक प्रदूषण का स्तर स्वीकार्य सीमा तक कम नहीं हो जाता। शहर में इस चरण के दौरान प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के चलने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंध सिर्फ ट्रकों और बसों जैसे वाणिज्यिक वाहनों पर ही लागू नहीं हैं। बल्कि प्रदूषण फैलाने वाले निजी वाहनों पर भी लागू हैं।

बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल कारों पर प्रतिबंध
निजी वाहन मालिक जो अभी भी बीएस-III पेट्रोल कार या बीएस-IV डीजल कार चलाते हैं, उनके लिए इन दिनों शहर की सीमाएं प्रतिबंधित रहेंगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस GRAP चरण तीन दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करेगी और प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी वाहन पर कार्रवाई करेगी। प्रतिबंधों का पालन न सिर्फ दिल्ली में, बल्कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जैसे आसपास के क्षेत्रों में भी किया जाएगा।

भारी जुर्माना
जो लोग मानदंडों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उन्हें 20,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। अन्य सभी निजी वाहन जिनके पास BS-IV पेट्रोल और BS-VI डीजल प्रमाणन और उससे ऊपर है, उन्हें इस अवधि के दौरान बिना किसी प्रतिबंध के शहर में चलने की अनुमति दी जाएगी।

GRAP चरण III: किन वाहनों को प्रतिबंधों से छूट दी गई है
अगर आपके पास CNG वाहन या इलेक्ट्रिक वाहन है, तो GRAP चरण तीन के दौरान कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यह छूट बसों जैसे वाणिज्यिक वाहनों को भी दी गई है, जो CNG या इलेक्ट्रिक पावर से चलते हैं। गुरुवार (14 नवंबर) को जारी आदेश में यह भी कहा गया है, “GNCTD (दिल्ली सरकार) दिल्ली में पंजीकृत डीजल से चलने वाले मध्यम माल वाहनों (MGV) पर सख्त प्रतिबंध लगाएगी, जो BS-III मानकों या उससे नीचे के हैं, सिवाय आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों के।” 

वैध पीयूसी प्रमाणपत्र साथ रखें या जुर्माना भरें

आज से अपनी कार लेकर निकलने वाले वाहन मालिकों को अपने वाहनों का वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र साथ रखना होगा। शहर में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की है। इस साल 31 अक्तूबर तक पुलिस ने यातायात नियम का उल्लंघन करने के लिए 2.70 लाख से अधिक वाहन मालिकों को ट्रैफिक चालान जारी किए हैं। वैध पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं रखने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।

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