हरियाणा: अब रोडवेज बसों के साथ निजी बसों में भी मान्य होगा लड़कों का विद्यार्थी बस पास

हरियाणा में अब रोडवेज बसों के साथ-साथ सहकारी बसों में भी विद्यार्थियों के पास मान्य होंगे। इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से सभी डिपो महाप्रबंधकों को पत्र जारी कर दिया गया है। सरकार की ओर से इसी सत्र से लड़कियों के साथ-साथ लड़कों के भी बस पास निशुल्क बनाने के आदेश जारी किए गए थे।

दरअसल, चुनावी माहौल में सरकार की ओर से स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़कों के बस पास भी सहकारी परिवहन समिति की बसों में लागू करने की बड़ी सौगात दी है। इससे जिले के हजारों विद्यार्थियों को फायदा होगा। हाल ही में सरकार द्वारा स्कूल-कॉलेजों में लड़कियों की तरह लड़कों के बस पास भी निशुल्क बनाने के आदेश जारी किए गए थे। वहीं बस पास की सीमा 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 150 किलोमीटर तक कर दी गई थी।

अब परिवहन विभाग की ओर से लड़कों के बस पास को रोडवेज बसों के साथ-साथ सहकारी समिति की बसों में भी लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके लिए डिपो महाप्रबंधकों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद निजी बस परिचालक विद्यार्थियों को बैठाने में आनाकानी नहीं कर पाएंगे।

सरकार की ओर से स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों के बस पास निशुल्क बनाने के आदेश जारी किए गए थे। अब लड़कों के बस पास को सहकारी समिति की बसों में भी लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। रोडवेज विभाग की ओर से बनाए गए बस पास सभी प्राइवेट बसों में लागू होंगे।

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