पेंशन का लाभ पाने के लिए कौन-सी स्कीम है बेहतर
पेंशन का लाभ लेने के लिए सरकार की दो स्कीम अटल पेंशन योजना और नेशनल पेंशन सिस्टम खासी लोकप्रिय हैं। ये दोनों ही स्कीम रिटायरमेंट से जुड़ी हैं। हालांकि, ये दोनों ही स्कीम एक-दूसरे से अलग हैं। अगर आप भी रिटायरमेंट के लिए किसी सरकारी स्कीम में निवेश का सोच रहे हैं तो अपने लिए सही स्कीम को चुना जाना जरूरी है। इस आर्टिकल में सरकार की दोनों ही अटल पेंशन योजना और नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर अंतर बता रहे हैं, ताकि आप अपनी सुविधा के मुताबिक, सही स्कीम चुन सकें-
अटल पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
भारत सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल की उम्र में पेंशनर को 1 हजार-5 हजार रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है।
इसी तरह, सरकार ने भारतीय नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली शुरू की। एनपीएस में मिलने वाली पेंशन की राशि, रिटायरमेंट के समय जमा की गई कुल राशि के 40% हिस्से पर निर्भर करती है। खाते से 60 साल की उम्र में पेंशन पाने के लिए, जमा की गई राशि का कम से कम 40% हिस्सा वार्षिकी खरीदने में लगाना होता है। इसके बाद, 1,000 रुपये प्रति महीने की पेंशन मिलने की कोशिश की जाती है।
अटल पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अंतर
अटल पेंशन योजना और नेशनल पेंशन सिस्टम में अंतर को अलग-अलग बातों के आधार पर समझ सकते हैं-
अटल पेंशन योजना
वे भारतीय नागरिक जिनके पास पेंशन योजना नहीं है, उनके लिए अटल पेंशन योजना है। इस योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति ले सकते हैं।
अटल पेंशन योजना में सरकार रिटायरमेंट के बाद पेंशन की गारंटी देती है।अटल पेंशन योजना में व्यक्ति को 20 वर्षों तक योगदान देना होता है।इस योजना में अधिकतम योगदान 5000 रुपये प्रति महीना है।इस योजना के तहत लाभार्थी को 1,000 रुपये से 5,000 रुपये मासिक के बीच पेंशन मिलती है।इस योजना में लाभार्थी को परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर नहीं मिलता है।इस स्कीम में नॉमिनी अनिवार्य है और कोई भी व्यक्ति नॉमिनी हो सकता है।
नेशनल पेंशन सिस्टम
इस योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्ति ले सकते हैं। यह स्कीम भारतीय नागरिकों और अनिवासी भारतीयों के लिए है।
नेशनल पेंशन सिस्टम में योगदान की कोई लिमिट तय नहीं की गई है।
स्कीम में पेंशन की राशि भुगतान किये गये अंशदान और निवेश रिटर्न पर निर्भर करती है।
इस स्कीम में नॉमिनी अनिवार्य है और वे पति या पत्नी नहीं होने चाहिए
इस योजना में लाभार्थी को परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मिलता है।