इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय ऐसे करें HRA छूट का दावा

हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) छूट सैलरी पाने वाले लोगों को उनके रहने के खर्च में मदद के लिए उपलब्ध करवाया जाती है। एचआरए सैलरी पाने वाले व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम को कम करने और टैक्स लाइबिलिटी को कम करने में काम आता है।

शहरों के हिसाब से एचआरए लिमिट

  • चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के लिए एचआरए बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत + मेट्रोसिटी के लिए DA
  • दूसरे शहरों के लिए एचआरए बेसिक सैलरी का 40 प्रतिशत + नॉन मेट्रोसिटी के लिए DA

HRA डिडक्शन क्लेम के लिए किन डॉक्युमेंट्स की होगी जरूरत

इनकम टैक्स रिटर्न में HRA डिडक्शन क्लेम करने के लिए सैलरी पाने वाले व्यक्ति को कुछ डॉक्युमेंट्स की जरूरत होती है-

रेंट एग्रीमेंट– रेंट एग्रीमेंट इस बात का पुख्ता सबूत होता है कि आपने आपका आवाास किराए पर लिया है। डिडक्शन के लिए चालू वित्त वर्ष का वैलिड रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए.

रेंट रिसिप्ट– रेंट एग्रीमेंट के साथ रेंट रिसिप्ट की भी जरूरत होती है। वित्तीय वर्ष के दौरान हर महीने किराये के रूप में दी गई राशि के भुगतान पर मिलने वाली रिसिप्ट पर मुहर लगी होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भुगतान के केस में भी रिसिप्ट जरूरी होगी।

मकान मालिक का पैन कार्ड– इनकम टैक्स रिटर्न में HRA डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको मकान मालिक के पैन कार्ड की कॉपी देनी होगी। अगर आप एक साल में 1 लाख रुपये से ज्यादा किराया दे रहे हैं तो मकान मालिक के पैन कार्ड की फोटो कॉपी जरूरी होगी।

पेमेंट का सबूत– रहने का किराया चुकाने का चाहे जो भी तरीका हो आपके पास किराये का सबूत होना चाहिए। इसके लिए बैंक स्टेटमेंट, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रिसिप्ट और दूसरे सबूत काम आ सकते हैं।

परिवार के सदस्य का किराया– अगर आप फैमिली मेंबर का किराया चुका रहे हैं तो भी डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। हालांकि, इस किराये के भुगतान का भी वैलिड सूबत और डॉक्युमेंट होने चाहिए।

कर्मचारी घोषणा पत्र: अगर आप वेतनभोगी कर्मचारी हैं, तो आपका नियोक्ता आपसे HRA छूट का दावा करने के लिए एक घोषणा पत्र (Employee Declaration Form) भरने की मांग कर सकता है। इस फॉर्म में पर किराए के आवास और भुगतान किए गए किराए के बारे में डिटेल शामिल होती है।

अगर आप सैलरी पाने वाले व्यक्ति हैं और आप एचआरए डिडक्ट करवा इसे फॉर्म 16 में दिखाना चाहते हैं तो इन सभी डॉक्युमेंट को नियोक्ता (Employer) को जमा करना होगा। हालांकि, आप आईटीआर फाइल करन के दौरान भी HRA क्लेम कर सकते हैं।

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