लुधिआना में धारा 144 लागू

डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला मजिस्ट्रेट लुधियाना साक्षी साहनी ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला लुधियाना की सीमा के भीतर सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने जिले के अंदर बहने वाली नहरों/नदियों/चौ आदि में नहाने पर पूरी तरह से पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। जिला मैजिस्ट्रेट साहनी ने अपने आदेशों में बताया कि गर्मी का मौसम होने के कारण बच्चे/युवा अक्सर गर्मी से राहत पाने के लिए नहरों/नदियों/चौ आदि में नहाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आगे बताया कि इस मौसम में अक्सर नहरों/नदियों में पानी बहुत तेज गति से बहता है और तेज बहाव के कारण जान-माल के नुकसान का खतरा रहता है। इसलिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने और लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए उचित कदम उठाने जरूरी हैं।

उन्होंने नहर विभाग को नहरों/नदियों/चौ आदि पर गश्त करने तथा आम जनता को पाबंदी के आदेशों के बारे में जागरूक कर नहरों/नदियों में नहाने से रोकने के भी निर्देश दिए। अपने आदेश में उन्होंने पुलिस विभाग के पदाधिकारियों एवं संबंधित थानाध्यक्षों को नहरों/नदियों/नालों आदि पर गश्ती करने तथा उक्त आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। ये आदेश 10 जून 2024 से लागू कर दिए गए हैं।

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