आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में होगी सुनवाई
श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में आज यानी सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई आज दोपहर 2ः00 बजे होगी। बता दें कि मथुरा कोर्ट में दाखिल 18 मामलों की एक साथ सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही है। अभी मुस्लिम पक्ष की ओर दलीलें दी जा रही हैं। इसके बाद हिंदू पक्ष की ओर अपना पक्ष रखा जाएगा। आज शाही ईदगाह कमेटी के वकील कोर्ट में पक्ष रखेंगे।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में आज जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच सुनवाई करेगी। दोपहर 2ः00 बजे कोर्ट नंबर 89 में सुनवाई की जाएगी। शाही ईदगाह कमेटी के वकील कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। शाही ईदगाह परिसर की जमीन मंदिर ट्रस्ट को सौंपने की मांग की गई है। पिछली सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन के समक्ष मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता तसनीम अहमदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहस की थी। सिविल वादों पर मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता नसईरूज्जमा, मंदिर पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, अधिवक्ता हरे राम त्रिपाठी, प्रदीप शर्मा, महेंद्र प्रताप सिंह, न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष गोयल कोर्ट में मौजूद थे।
कोर्ट में दाखिल 18 अर्जियों की एक साथ हो रही सुनवाई
जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच सभी मामले में दाखिल सभी 18 अर्जियों की एक साथ सुनवाई कर रही है। मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी जा रही है कि हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिकाएं पोषणीय नहीं है। 1968 में हुए समझौते को लेकर भी मुस्लिम पक्ष ने दलीलें पेश की थी। कहा था कि इसके तहत केशव देव कटरा की 13.7 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई है। मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और लिमिटेशन एक्ट का भी हवाला दिया है।