गोंडा: 50 हजार से ज्यादा नगदी लेकर चलने पर इन नियमों का करना पड़ेगा पालन
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देश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद निर्वाचन आयोग ने विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। इनमें राजनीतिक गतिविधियों के लिए धार्मिक स्थल का उपयोग नहीं किया जा सकता। वाहनों पर पार्टी का झंडा लगाने पर रोक रहेगी। सरकारी कर्मचारी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते।
गोंडा जिले के उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन के तहत आदर्श आचार संहिता लागू करने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनावी अवधि तक कोई भी नागरिक 50 हजार रूपये से ज्यादा नगद लेकर यात्रा नहीं कर सकेगें। नकद धनराशि वरामद होने पर व्यक्ति को उसके सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत करने होगें। कोई भी सरकारी कर्मचारी राजनैतिक गतिविधि में शामिल नही हो सकता है। अगर ऐसा होता है। तो इस आदर्श आचार सहिता का उल्लंघन माना जायेगा।
उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। सरकार के मंत्री आफिशियल वाहनों का राजनैतिक कार्यों के लिये प्रयोग नहीं कर सकते। वाहनों और बैठकों में लाउडस्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही दी जायेगी। इसके बाद आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा। किसी भी वाहन पर किसी भी पार्टी का झण्डा नहीं लगाया जा सकेगा। केवल राजनैतिक दलों के पदाधिकारी आरओ से अनुमति लेकर वाहनों पर झण्डे का प्रयोग कर सकगे। किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार जैसे भाषणों, पोस्टरों, बैनरों के लिये नहीं किया जायेगा। सरकारी कार्यालय के परिसर में किसी भी प्रकार का राजनैतिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जायेगी। सरकारी गेस्ट हाउस में किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि नही की जायेगी।
किसी दशा में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग निषेध किया गया है। वहीं किसी भी जुलुस और रेली के लिये जगह, समय रूट चार्ट का निर्धारण पहले से करके आरओ से अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना किसी पूर्व सूचना के किसी जुलुस रेलों की अनुमति नहीं दी जायेगी। मतदान स्थलों के 100 मीटर के दायरों के अन्दर किसी भी प्रकार की चुनावी मीटिंग प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी। नामांकन के दोरान केवल 3 वाहनों को ही नामांकन स्थल से 100 मीटर के दायरे में आने की अनुमति होगी। मतदाता का किसी विशेष पक्ष को मतदान करने हेतु किसी भी प्रकार का प्रलोभन चाहे आर्थिक अथवा किसी और तरह का हो, अपराध है। किसी भी प्रकार की जाति या साम्प्रदायिक अपील वर्जित है। उनके द्वारा समस्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारी को भी आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं।