मुंबई: स्टेशन पर बीमार व्यक्ति को समय पर मदद न मिलने से हुई मौत
मुंबई में एक रेलवे स्टेशन पर 47 वर्षीय एक यात्री को चिकित्सा सहायता नहीं मिलने पर उसकी मौत हो गई, जिसके आरोप दो पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति के गिरने के बाद दो पुलिस कर्मियों ने उसे ट्रेन के सामान के डिब्बे में डाल दिया, जहां बाद में वह मृत पाया गया।
स्टेशन पर अचानक गिरा शख्स
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अधिकारी ने बताया कि मृतक अलाउद्दीन मुज्जाहिद 14 फरवरी को सेवरी से एक ट्रेन में सवार हुआ और मस्जिद इलाके में अपने कार्यस्थल जाने के लिए रे रोड स्टेशन पर उतरा, जहां वह एक दुकान में काम करता था।
सीसीटीवी फुटेज में दिखा पूरा सच
सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, व्यक्ति थोड़ा असहज महसूस कर रहा था और उसे रे रोड स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक बेंच पर बैठे देखा गया था। अधिकारी ने बताया कि बाद में वह अचानक नीचे गिर गया।
कुछ देर बाद थाने पर ड्यूटी पर तैनात दो पुलिसकर्मी मुजाहिद का चेकअप करते नजर आए। उन्होंने बताया कि उन्हें लगा कि वह नशे का आदी है और उन्हें लोकल ट्रेन के लगेज कंपार्टमेंट में डाल दिया।
ट्रेन की डिब्बे में मृत मिला शख्स
अधिकारी ने बताया कि रेलवे पुलिस के नियमित निरीक्षण के दौरान अगले दिन गोरेगांव स्टेशन पर ट्रेन के सामान डिब्बे में व्यक्ति मृत पाया गया था। शुरुआत में बोरीवली रेलवे पुलिस में दुर्घटनावश मौत की रिपोर्ट (एडीआर) दर्ज कराई गई और उन्होंने जांच शुरू कर दी।
गोरेगांव स्टेशन (पश्चिमी उपनगर) से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक लगभग 100 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को देखने के बाद, पुलिस ने पाया कि वह व्यक्ति रे रोड स्टेशन पर गिर गया था।
ट्रेन के डिब्बे में डालते नजर आए पुलिसकर्मी
अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी में रेलवे पुलिस के कांस्टेबल विजय खांडेकर और महाराष्ट्र सुरक्षा बल के पुलिसकर्मी महेश अंडाले चिकित्सा सहायता देने के बजाय व्यक्ति को उठाते और ट्रेन के सामान के डिब्बे में डालते नजर आए।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद निलंबित
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, व्यक्ति की ब्रेन हेमरेज से मृत्यु हो गई। अधिकारी ने बताया कि उनके परिवार में पत्नी और 19 साल का बेटा है, जो शिवड़ी इलाके में रहते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस यदि उस व्यक्ति को समय रहते चिकित्सा सुविधा दे देते, तो उसकी जान बच सकती थी।
अधिकारी ने बताया कि दोनों कर्मियों को गुरुवार को निलंबित कर दिया गया और लापरवाही और अन्य प्रावधानों के कारण मौत के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया।