जम्मू कश्मीर: रहबर-ए-खेल शिक्षकों को सरकार का तोहफा, 50 फीसदी मानदेय बढ़ाया

जम्मू-कश्मीर सरकार ने रहबर-ए-खेल शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के मानदेय में 50 फीसदी बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। इससे विभिन्न जिलों के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 2417 शिक्षकों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही नशा तस्करी के मामलों की तत्काल सुनवाई के लिए प्रदेश में पांच एनडीपीएस कोर्ट को भी मंजूरी दी गई है। यह फैसला उप राज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में किया गया।

2021 में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी की सिफारिशों के तहत रहबर ए खेल शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि की गई है। मानदेय में वृद्धि इन शिक्षकों को जम्मू-कश्मीर के स्कूलों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। शिक्षक युवा सेवा और खेल विभाग में कार्यरत हैं।

इन शिक्षकों की नियुक्ति दूरदराज के क्षेत्रों में है, जहां वह युवाओं को खेलों के साथ-साथ शारीरिक गतिविधियों से जोड़ रहे हैं। ज्ञात हो कि ये शिक्षक लंबे समय से मानदेय में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। वर्तमान में इन शिक्षकों को मासिक मानदेय के रूप में चार हजार रुपये मिलते थे। ये शिक्षक सात साल की परिवीक्षा अवधि पर हैं। प्रशासनिक परिषद के फैसले से इन शिक्षकों को काफी राहत मिलेगी।

वहीं, प्रशासनिक परिषद ने एनडीपीएस मामलों की सुनवाई के लिए प्रदेश में पांच विशेष अदालतों को भी मंजूरी दी। यह कोर्ट जम्मू, अनंतनाग, बारामुला, पुलवामा व श्रीनगर में स्थापित होंगे। यह फैसला जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के जजों की कमेटी की सिफारिश के आधार पर किया गया है जिसमें कहा गया था कि वैसे जिलों में विशेष कोर्ट बनाए जाने चाहिए जहां एनडीपीएस के 500 से अधिक मामले लंबित हों। इस सिफारिश को मुख्य न्यायाधीश ने भी मंजूरी दे दी थी। इस कदम पर वार्षिक 4.65 करोड़ रुपये खर्च आएगा। बैठक में उप-राज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, उप-राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ. मंदीप कुमार भंडारी उपस्थित थे।

एनडीपीएस कोर्ट के लिए 50 पद सृजित

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में पांच एनडीपीएस कोर्ट के लिए 50 पद सृजित किए गए हैं। प्रत्येक कोर्ट के लिए 10-10 पद दिए गए हैं। सरकार के कानून, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग के एक आदेश के अनुसार इन पदों में पीठासीन अधिकारी (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), पीए सह सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, अनुभाग अधिकारी (रीडर), हेड असिस्टेंट (नाजिर), क्रिमिनल क्लर्क (सीनियर असिस्टेंट), कॉपीइस्ट (जूनियर असिस्टेंट), विविध क्लर्क (जूनियर असिस्टेंट), ड्राइवर ग्रेड-II और अर्दली के एक-एक पद शामिल हैं। आदेश में कहा गया है कि पद सेवाओं को नियंत्रित करने वाले भर्ती नियमों में निर्धारित लागू वेतन स्तरों पर बनाए जाएंगे। इसमें कहा गया है कि भर्ती नियमों में तदनुसार संशोधन किया जाएगा।

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