चंडीगढ़ में धारा 144 लागू, बंद किए एंट्री पॉइंट

चंडीगढ़: किसानों के दिल्ली कूच के चलते चंडीगढ़ पुलिस ने एंट्री प्वाइंट पर सुरक्षा बढ़ा दी है। थाना प्रभारियों को अपने-अपने एरिया के एंट्री प्वाइंट पर टिपर खड़ा करने के आदेश जारी किए गए हैं। लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर प्रशासन ने 60 दिन के लिए धारा 144 लागू की है। यह आदेश डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट विनय प्रताप की तरफ से जारी किए गए हैं। अब 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठे होने, जुलूस, प्रदर्शन, पैदल या ट्रैक्टर और अन्य वाहनों के साथ मार्च पास्ट करने पर रोक लगाई है। लाठी, रॉड या हथियार लेकर नहीं चल पाएगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों को आदेशों की पालना की सलाह दी है। ऐसा न करने पर सी.आर. पी. सी. की धारा 144 के तहत कार्रवाई हो सकती है।

एडवाइजरी
13 फरवरी को चंडीगढ़ के एंट्री प्वाइंट बंद हेंगे। पुलिस आवाजाही पर रोक के साथ ही ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकती है। पड़ोसी राज्यों ने भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। जाम से बचने के लिए लोग ट्रैफिक रूट की जानकारी चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस की सोशल मीडिया अकाऊंट पर जारी करती रहेगी।

■ कैम्बाला गांव से चंडीगढ़ आने वाली एंटी प्वाइंट

■ मुल्लापुर से सारंगपुर बैरियर

■ सारंगपुर-पराछ गांव रोड पर आई.आर.बी. कॉम्प्लेक्स के पास पंचकूला के सैक्टर-17 से मौलीजागरा एंट्री प्वाइंट

■ मौलीजागरां से सैक्टर-17/18, पंचकूला तक सड़क
■ सैक्टर 52-सी और डी की तरफ से एंटी प्वाइंट

■ मोहाली से सेक्टर-62 और 53 का एंट्री प्वाइंट

■ सेक्टर-56 और 56 को अलग करने वाली सड़क
■ मलोया से तोगी गांव की ओर जाने वाली सड़क

■ सैक्टर 48-सी और डी को अलग करने वाली सड़क

■ सैक्टर 49-सी और डी को अलग करने वाली सड़क

■ मोहाली से सैक्टर 52/53 लाइट प्वाइंट

■ जीरकपुर से चंडीगढ़ आने वाले एंट्री प्वाइंट

■ पंचकूला से हाऊसिंग बोर्ड लाइट प्वाइंट

■ फनरिपब्लिक के पास एंट्री प्वाइंट

पंचकूला से आई.टी. लाइट प्वाइंट
नयागांव से चंडीगढ़ तरफ आने वाला एंट्री प्वाइंट

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