ऑरिजनल वोटर आईडी कार्ड खो गया, तो ऐसे बनवाएं डुप्लिकेट वोटर आईडी

मतदान पत्र या वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। इसकी मदद से भारतीय नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा यह एक जरूरी आईडी प्रूफ भी है।
कोई भी नागरिक 18 साल के हो जाते हैं तो वह वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑरिजनल वोटर आईडी कार्ड खो जाता है, तब वोट नहीं दिया जा सकता है।
अगर ऑरिजनल वोटर आईडी कार्ड खो जाता है तो डुप्लिकेट वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आप घर बैठे डुप्लिकेट वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं।
चलिए, डुप्लिकेट वोटर आईडी कार्ड के ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस के बारे में जानते हैं।
डुप्लिकेट वोटर आईडी के लिए ऑनलाइन कैसे आवेदन करें
आपको अपने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर जाना है।
यहां आप फॉर्म ईपीआईसी-002 को डाउनलोड करें।
इसके बाद फॉर्म को भरें और इसमें आपको एफआईआर (FIR), एड्रेस प्रूफ और कोई आईडी प्रूफ को अटैच करना है।
अब आप इस फॉर्म के साथ जरूरी डॉक्यूमेंटस को निर्वाचन कार्यालय में जमा करना है।
फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा।
रेफरेंस नंबर के जरिये आप आसानी से स्टेटस चेक कर सकते हैं।
फॉर्म को सबमिट करने के बाद चुनावी कार्यालय द्वारा प्रोसेस और वेरीफाई किया जाएगा।
वेरीफिकेशन के बाद कार्यलयआपको सूचित कर देगी। इसके बाद आप निर्वाचन कार्यालय में जाकर डुप्लिकेट वोटर आईडी कार्ड ले सकते हैं।
ऑफलाइन कैसे अप्लाई करें
आपको निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस में जाकर आवेदन करना होगा।
इसके बाद दूसरा कार्ड बनवाने के लिए आपको फॉर्म लेना होगा।
अब उस फॉर्म में आपको नाम, पता, वोटर आईडी कार्ड का नंबर दर्ज करना होगा।
इसके बाद फॉर्म के साथ दस्तावेज को अटैच करके डिपॉजिट करना होगा।
इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद दूसरा आईडी कार्ड जारी हो जाएगा।





