हाईकोर्ट की सीईसी को चेतावनी, एक सप्ताह में पंचायत चुनाव का शेड्यूल दें

एक अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश के बावजूद पंचायत चुनाव को लेकर ठोस जवाब न देने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने उन्हें एक सप्ताह की मोहलत देते हुए स्पष्ट कर दिया कि यदि चुनाव कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी गई तो मुख्य चुनाव आयुक्त जेल जाने को तैयार रहें।
मई में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया था कि वह राज्य में सरपंच, पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद के खाली पड़े पदों के लिए चुनाव के बारे में 20 दिन के भीतर अधिसूचना जारी करें। हाईकोर्ट ने आदेश को हल्के में लेने पर पंजाब सरकार की आलोचना की थी। तब पंजाब के मुख्य सचिव ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को बताया था कि उपचुनाव के बारे में अधिसूचना जारी की जाएगी। कोर्ट को बताया गया था कि अब तक सरपंचों के 431 रिक्त पदों, पंचों के 2914, पंचायत समिति सदस्य के 81 तथा जिला परिषद सदस्यों के 10 पदों की सूचना 27 मार्च के पत्र द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जा चुकी है।
जसविंदर कौर और एक अन्य याचिकाकर्ता ने इस मामले में हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट को बताया गया कि जनवरी में सरकार की तरफ से कोर्ट को विश्वास दिलाया गया था कि तीन सप्ताह के भीतर चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। इसके बाद कोर्ट ने उस याचिका का 13 जनवरी, 2023 को निपटारा कर दिया था। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट को बताया कि कई महीने व्यतीत हो गए थे लेकिन आज तक चुनाव की घोषणा नहीं की गई।
अगली सुनवाई पर पेश करना होगा शेड्यूल
पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि सभी पंचायतों के चुनाव कुछ ही समय में होने हैं। इस पर याचिकाकर्ता पंचायत के वकील ने कहा कि अभी तक चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। चुनाव कब होंगे और इसका शेड्यूल क्या होगा किसी को नहीं पता है। ऐसे में हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान पंजाब के चुनाव आयुक्त को 7 दिसंबर तक पंचायत चुनाव का पूरा शेड्यूल पेश करने का आदेश दिया था। यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि इसे पेश करने में वे नाकाम रहे तो उन्हें खुद कोर्ट में पेश होकर जानकारी देनी होगी।