हरियाणा सरकार को बड़ा झटका, निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण देने का कानून खारिज
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया झटका
चंडीगढ़।
- हरियाणा सरकार को बड़ा झटका।
- पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया झटका.
- निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण देने का कानून खारिज।
- जस्टिस GS संधवालिया की डिवीज़न बेंच ने सुनाया फैसला।
- नवंबर 2020 के मानसून सत्र के दौरान पारित हुआ था बिल।
- 50,000 तक के वेतन वाले पदों पर लागू होता था कानून।
- जनवरी 2021 में हाई कोर्ट ने 75% आरक्षण कानून पर लगाई थी अंतरिम रोक।
- हाई कोर्ट की अंतरिम रोक के खिलाफ हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
- हाई कोर्ट की स्टे को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जारी रखने के दिए थे निर्देश।
- करीबन 1 महीने पहले हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने फैसला रखा था सुरक्षित।