हरियाणा सरकार को बड़ा झटका, निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण देने का कानून खारिज

चंडीगढ़।

  • हरियाणा सरकार को बड़ा झटका।
  • पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया झटका.
  • निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण देने का कानून खारिज।
  • जस्टिस GS संधवालिया की डिवीज़न बेंच ने सुनाया फैसला।
  • नवंबर 2020 के मानसून सत्र के दौरान पारित हुआ था बिल।
  • 50,000 तक के वेतन वाले पदों पर लागू होता था कानून।
  • जनवरी 2021 में हाई कोर्ट ने 75% आरक्षण कानून पर लगाई थी अंतरिम रोक।
  • हाई कोर्ट की अंतरिम रोक के खिलाफ हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
  • हाई कोर्ट की स्टे  को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जारी रखने के दिए थे निर्देश।
  • करीबन 1 महीने पहले हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने फैसला रखा था सुरक्षित।
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