बेंगलुरु: अनुमति के बिना फलस्तीन के समर्थन में जुलूस निकालना पड़ा भारी, पढ़े पूरी खबर

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक शहर में विरोध प्रदर्शन सिर्फ फ्रीडम पार्क में किया जा सकता है। इसको लेकर हाईकोर्ट की ओर से आदेश भी जारी किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि समूह के मौन मार्च ने पैदल यात्रियों की आवाजाही को भी बाधित किया। जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं में मामला दर्ज किया है।
बेंगलुरु में पुलिस ने फलस्तीन का समर्थन कर रहे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ये लोग फलस्तीन के समर्थन में मौन विरोध प्रदर्शन कर थे। जिसको लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
जुलूस निकालने पर FIR
मामले में पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक फलस्तीन का समर्थन में उतरा समूह इलाके की सेंट मार्क रोड पर मौन जुलूस निकाल रहा था। वो एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन उनके पास इस तरह के किसी भी विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी। जिसके चलते FIR दर्ज करने की कार्रवाई की गई है।
विरोध प्रदर्शन की नहीं है अनुमति
पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक शहर में विरोध प्रदर्शन सिर्फ फ्रीडम पार्क में किया जा सकता है। इसको लेकर हाईकोर्ट की ओर से आदेश भी जारी किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि समूह के मौन मार्च ने पैदल यात्रियों की आवाजाही को भी बाधित किया। जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है।
दंड संहिता की धाराओं में मामला दर्ज
पुलिस ने जुलूस निकालने वाले समूह के खिलाफ शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी सभा), 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा), 283 (सार्वजनिक रास्ते या नेविगेशन लाइन में खतरा या बाधा), धारा 290 (सार्वजनिक उपद्रव) और 291 (बंद करने के निषेधाज्ञा के बाद उपद्रव करना) के तहत एफआईआर दर्ज की है। मामले में आगे की जांच चल रही है।