गोंडा: वित्तीय अनियमितता व नियमों में लापरवाही के मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित

सड़क निर्माण कार्य में धन आहरण के बाद वित्तीय अनियमितता व नियमों में लापरवाही के मामले में ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) को निलंबित किया गया है। डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। निलंबित वीडीओ को खंड विकास कार्यालय हलधरमऊ से संबद्ध कर दिया गया है।

करनैलगंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत कुर्था में जिला विकास अधिकारी के स्तर पर इस पूरे प्रकरण की जांच की गई थी। चार अक्तूबर को प्रस्तुत रिपोर्ट में संबंधित ग्राम विकास अधिकारी अरुण कुमार सिंह को अनियमितता के लिए दोषी पाया गया। जांच रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम पंचायत कुर्था में आरसीसी सड़क से श्रीराम के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य के लिए 2,66,565 रुपये का आहरण किया गया। धनराशि आहरित करने के बाद आनन-फानन काम कराया गया। जिस कारण टेंडर, कोटेशन व वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया गया। जिसके लिए वीडीओ अरुण कुमार सिंह को दोषी पाया गया। इस प्रकरण में बीते 21 अक्तूबर को नोटिस जारी किया गया, जिसपर वीडीओ की ओर से कोई जवाब नहीं मिला।

डीपीआरओ लालजी दूबे ने बताया कि आरोपों की पुष्टि होने पर संबंधित ग्राम विकास अधिकारी को जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने मंगलवार को निलंबित किया। खंड विकास अधिकारी बेलसर को इस पूरे प्रकरण में जांच अधिकारी नामित किया गया है। साथ ही निलंबन अवधि के दौरान अरुण कुमार सिंह को विकास खंड कार्यालय हलधरमऊ से संबद्ध कर दिया गया है।

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