गोंडा: छह साल पूर्व हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा, 53 हजार जुर्माना

छह साल पूर्व कोतवाली नगर क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या व शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में दोषी को विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) ने आजीवन कारावास और 53 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि एक आरोपी को संदेह से परे साक्ष्य के अभाव में अदालत ने दोषमुक्त कर दिया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मनमोहन मिश्र ने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला शास्त्रीनगर निवासी मुहम्मद नजात ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा था कि चार फरवरी 2017 कोे रात करीब साढ़े नौ बजे उसका लड़का अब्दुल्ला सैयद अली की चाय की दुकान पर आया और जैसे ही सफेद स्कार्पियो से नीचे उतरा तो वहां पहले से मौजूद बांदा जिले के चिल्लातारा थाना क्षेत्र के ग्राम गौसीपुर चिल्लातारा अब्दुल कादिर ने कमर से तमंचा निकाल कर उसे गोली मार दी और फरार हो गया। दोषी का वर्तमान पता कोतवाली नगर गोंडा स्थित मोहल्ला इमामबाड़ा है।

घायल बेटे को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से रेफर करने पर उसे निजी अस्पताल में ले गए तो वहां उसकी मौत हो गई। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू की और आरोपी अब्दुल कादिर को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर लिया। पुलिस ने हत्या व शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के अपराध का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर आरोपी अब्दुल कादिर और इमरान निवासी मोहल्ला शास्त्रीनगर तोपखाना कोतवाली नगर के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।

ट्रायल के दौरान संदेह से परे साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अब्दुल कादिर को दोषसिद्ध किया और संदेह से परे साक्ष्य के अभाव में आरोपी मो. इमरान को दोषमुक्त कर दिया। सोमवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) नासिर अहमद ने दोषी अब्दुल कादिर को हत्या के अपराध में सश्रम आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड व शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के अपराध में तीन साल कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया

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