पति ने दहेज न मिलने पर एक माह पूर्व मोबाइल पर पत्नी से तीन बार तलाक बोल कर संबंध को पलभर में खत्म किया..

ऐसा करके उसने चार साल पुराने वैवाहिक संबंध को पलभर में खत्म कर दिया था। पीड़ित महिला न्याय पाने के लिए पिता के साथ महुली थाने पर पहुंची लेकिन पुलिस ने दोषियों के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज किया। गुरुवार को गोरखपुर जोन के अपर पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर महुली पुलिस ने पति, देवर, सास, ससुर व ननद के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया।

यह है पूरा मामला

तरयापार गांव में ब्याही जरीना खातून ने अपनी तहरीर में यह उल्लेख किया है कि वर्तमान समय में वह गोरखपुर जनपद के हरपुर-बुदहट थाना के कड़सहरा गांव स्थित अपने मायके में रह-रही है। उसका निकाह 28 मार्च 2019 को महुली थाना के तरयापार गांव निवासी एखलाक अहमद पुत्र ताज मोहम्मद से हुई थी। निकाह के समय उनके पति एखलाक ने मेहर के रूप में उन्हें 10786 रुपया दिया था। उनके मायके वालों ने एक मोटरसाइकिल, 50 हजार रुपये नकद, एक सोने की चेन व अंगूठी सहित अन्य सामान दिए थे। इसके बाद भी उनके पति व ससुराल के अन्य सदस्य कम दहेज लाने की बात कहकर उन्हें अपशब्द कहते हुए मारते-पीटते थे। वह इस प्रताड़ना को सहन करती रहीं। इस दौरान एक बेटा अर्सलान पैदा हुआ, वर्तमान में उसकी उम्र तीन वर्ष है।

तीन बार तलाक बोलकर खत्म कर दिया रिश्ता

लुधियाना में सिलाई का काम करने वाले उनके पति बीच-बीच में घर आते रहे। दहेज के लिए पति ने 18 मई को मोबाइल पर उसे तीन बार तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर दिया। पति के कहने पर उसके ससुर ताज मोहम्मद, सास सैमुन्न निशा, देवर अमान व ननद मुसर्रत अपशब्द कहते हुए मारे-पीटे। उसने इसकी सूचना फोन पर मायके वालों को दी। इस पर उनके पिता इजहार उनके ससुराल में पहुंचे। ससुरालियों ने जबरन उनके पिता से एक सादे कागज में हस्ताक्षर करवाकर अपने घर से उन्हें व उनके पिता को भगा दिया। वह अपने पिता के साथ न्याय पाने के लिए महुली थाने पर पहुंची। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। थानाध्यक्ष भगवान सिंह ने बताया कि पति, ससुर, सास, देवर, ननद आदि आरोपितों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

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