अब हाथ पकड़ कर ‘आई लव यू’ बोलना भी होगा अपराध, कोर्ट ने भेजा जेल
अगर कोई शख्स बीच रोड पर एक लड़की का जबरन हाथ पकड़ कर उसे ‘आई लव यू’ कहता है तो ये अपराध माना जाएगा। ये निर्देश मुंबई के दिंडोशी में पॉस्को कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये उस लड़की की इज्जत पर हाथ मारने जैसा है, इसलिए इसे एक बड़ा अपराध माना जाएगा।
दरअसल, 22 साल का शख्स 16 साल की लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में एक साल से जेल में बंद है। मामला 2015 का है, जिसमें अब कोर्ट ने उसे पीछा करने के आरोपों से बरी कर दिया है। लेकिन फिर भी कोर्ट ने उसे एक साल की सजा सुना दी है। हालांकि, वो 29 अक्तूबर 2015 से 19 अक्तूबर 2016 तक सजा काट चुका है, इसके बावजूद उसे फिर सजा सुनाई गई है।
यह भी पढ़े 30 मिनिट तक काटता रहा पत्नी की हथेली
घटना 6 अक्तूबर 2016 की है, जब आरोपी युवक और लड़की कॉलेज से घर लौट रहे थे। खड़से ने लड़की को बीच में रोका और फिर उसका हाथ पकड़ कर आई लव यू कह दिया। डरी और सहमी लड़की ने घर पर परिजनों को इसकी शिकायत की। पीड़िता के घर वालों ने जब खड़से के घर वालों को इसकी शिकायत की तो उन्होंने अपने बच्चे की गलती मानने से इनकार कर दिया।
घटना 6 अक्तूबर 2016 की है, जब आरोपी युवक और लड़की कॉलेज से घर लौट रहे थे। खड़से ने लड़की को बीच में रोका और फिर उसका हाथ पकड़ कर आई लव यू कह दिया। डरी और सहमी लड़की ने घर पर परिजनों को इसकी शिकायत की। पीड़िता के घर वालों ने जब खड़से के घर वालों को इसकी शिकायत की तो उन्होंने अपने बच्चे की गलती मानने से इनकार कर दिया।
इसके बाद पीड़ित पक्ष ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में लड़की ने पूरा वाक्या बताया, जिसके आधार पर आरोपी को सजा करार की गई। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक लड़की इस वजह से खासा परेशान हुई थी और वो कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं जा पाई।