भारत सरकार ने ED और CBI के निदेशकों के कार्यकाल को पांच साल तक आगे बढ़ाने का अध्यादेश किया जारी

 प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशकों का कार्यकाल आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। रविवार को भारत सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशकों के कार्यकाल को पांच साल तक आगे बढ़ाने का अध्यादेश जारी किया है। वर्तमान में, ईडी और सीबीआइ के प्रमुखों को दो साल तक की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) 2021 नाम का अध्यादेश संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से कुछ दिन पहले केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है, जो 29 नवंबर से शुरू होने वाला है।

अब तक दोनों जांच एजेंसियों के निदेशकों को दो साल की निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। जबकि उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले उन्हें हटाया नहीं जा सकता है, सरकार द्वारा उनके कार्यकाल का विस्तार दिया जा सकता है।

पिछले साल नवंबर में केंद्र सरकार ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को 2018 में जारी किए गए नियुक्ति आदेश को संशोधित करने के बाद एक साल के लिए बढ़ा दिया था। मिश्रा का दो साल का कार्यकाल नवंबर 2020 में समाप्त हो गया था, लेकिन उन्हें एक विस्तार दिया गया था।

1997 से पहले सीबीआइ के निदेशकों का कार्यकाल तय नहीं होता था और सरकार उन्हें किसी भी तरह से हटा सकती थी। हालांकि, विनीत नारायण के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक के लिए कम से कम दो साल का कार्यकाल तय किया ताकि अधिकारी को स्वतंत्रता के साथ काम करने की अनुमति मिल सके।

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