आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में किया सरेंडर
आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उनके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हुआ था। अधिवक्ताओं के मुताबिक मामला जमानतीय है लिहाजा उन्हें जमानत भी मिल जाएगी।
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान श्रीप्रकाश जायसवाल कानपुर लोकसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव आयोग से मिली अनुमति के विपरीत उनके समर्थकों ने शहर भर में अनुमति से ज्यादा बैनर, पोस्टर और होर्डिंग लगायी थी। शहर के कई स्थानों पर एक ही जगह पर एक से अधिक बैनर लगाए गए थे। जिसके शिकायत चुनाव आयोग से की गई। चुनाव आयोग के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने श्रीप्रकाश के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की धारा 177एच और आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने भी इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी जिस पर विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट से उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि वारंट जारी होने की जानकारी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री का सरेंडर कराया गया है।जमानत पर दोपहर बाद सुनवाई होगी। उधर, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने कहा वारंट की जानकारी हुई थी। अब कोर्ट के आदेश का पालन करने आए हैं।