क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान का पक्ष रखने वाले एडवोकेट ने कहा- हमें उम्मीद आज ही होगी रिहाई
बाम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को अभिनेता शाहरुख खान के बेटे 23 वर्षीय आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मध्य प्रदेश की एक माडल मुनमुन धमेचा को क्रूज ड्रग्स मामले में जमानत दे दी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती वाले दिन इन सभी को पकड़ा गया था, ये सभी 25 दिन हिरासत में बिता चुके हैं।
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-क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान का पक्ष रखने वाले एडवोकेट सतीश मानेशिंदे ने कहा, ‘हम आज शाम एचसी रजिस्ट्री से एचसी के आदेश प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं। जैसे ही हमें आदेश मिलते हैं, हम इसे अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए विशेष एनडीपीएस अदालत में पेश करेंगे और आर्यन खान के लिए रिहाई के आदेश प्राप्त करेंगे।’ उन्होंने आगे कहा, ‘हम उम्मीद करते हैं कि आर्यन आज शाम को ही जेल से बाहर आ जाएगा।’
वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि शाहरुख खान (55) अपने बेटे की बेल की खबर सुनकर खुशी से झूम उठे। पूर्व अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी, जिन्होंने बाम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान का पक्ष रखा और मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में उनके लिए जमानत की दलील दी, ने कहा कि बालीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की आंखों में खुशी के आंसू थे जब वह सुनवाई के बाद उनसे मिले।
बताया गया कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नितिन सांबरे की एकल पीठ का विस्तृत आदेश जमानत की शर्तों और जमानत राशि के साथ शुक्रवार को जारी होगा। ये तीनों आज बाहर आएंगे या शनिवार को इसको लेकर भी अभी कुछ साफ नहीं है।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के लिए पेश हुए अतिरिक्त सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने एक घंटे से अधिक समय तक तर्क दिया, जहां उन्होंने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा, ‘आर्यन खान ड्रग्स का नियमित तौर पर लेता है। यह साबित करने के लिए सबूत हैं कि वह ड्रग्स मुहैया कराता रहा है।’ सिंह ने कहा, ‘यह एक पार्टी थी। मेरे विद्वान मित्र कह रहे हैं कि हमने गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को क्यों गिरफ्तार किया… गिरफ्तारी अवैध नहीं थी। अब तक अवैध गिरफ्तारी के आधार पर रिमांड के आदेश को चुनौती नहीं दी गई थी। मजिस्ट्रेट के तीन रिमांड आदेशों में से एक को भी चुनौती नहीं दी गई थी, अब वे यह नहीं कह सकते कि गिरफ्तारी अवैध है।’
तीनों की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान मर्चेंट के वकील तारक सैयद के साथ पेश हुए वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने बुधवार को तीनों की गिरफ्तारी को ‘अवैध’ करार दिया था साथ ही बिना किसी का नाम लिए प्रभाकर सेल के उस हलफनामे का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने एनसीबी के एक अधिकारी को 8 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आरोप लगाया था और शाहरुख खान की मेनेजर पूजा ददलानी का उल्लेख किया था।
एनसीबी ने फिर से जोर दिया कि आर्यन खान और मर्चेंट एक साथ थे और पेडलर्स से जुड़ी चीजें भी थी और पूरा मामला एक है। जब न्यायाधीश ने पूछा कि एजेंसी ने किस आधार पर खान को ‘व्यावसायिक मात्रा’ में काम करते हुए पाया, तो एनसीबी ने उनके व्हाट्सएप चैट का उल्लेख किया।
एचसी की सुनवाई के लिए लंदन से आए मुकुल रोहतगी ने यह तर्क देते हुए शुरू किया कि एनसीबी के तर्कों को क्यों स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने लगभग 15 मिनट तक बहस की और मध्य प्रस्तुत करने के बाद, न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने पर्याप्त सुना है। उन्होंने तीनों आवेदनों को अपने कर्मचारियों की ओर भेजा और कहा, ‘तीनों आवेदनों की अनुमति है।’ करीब 4.45 बजे थे। अन्य वकीलों से भी कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। अचानक घोषणा से कई लोगों को आश्चर्य हुआ।
खान के वकील सतीश मानेशिंदे ने तब नकद जमानत जमा करने की अनुमति मांगी थी, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया था और कहा कि यह एक जमानतदार होना चाहिए। जस्टिस सांब्रे ने कहा, ‘मैं कल भी आदेश दे सकता था। लेकिन मैंने इसे आज दिया।’। उन्होंने कहा, कारण बताते हुए विस्तृत आदेश बाद में आएगा। खान फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और आर्थर रोड जेल में बंद है। कानूनी टीम अब शुक्रवार या शनिवार तक उसकी रिहाई के लिए औपचारिकताएं पूरी करने की कोशिश करेगी।