SC ने ओडिशा में जगन्नाथ पुरी के अलावा अन्य स्थानों पर रथ यात्रा आयोजित करने की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं को किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने 7 जुलाई को ओडिशा में जगन्नाथ पुरी के अलावा अन्य स्थानों पर रथ यात्रा आयोजित करने की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा एक वार्षिक अनुष्ठान है और इस बार, यह 12 जुलाई के लिए निर्धारित है। राज्य ने केवल जगन्नाथ पुरी में रथ यात्रा की अनुमति दी है।

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा पारित निर्देशों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। पीठ ने कहा- “हमें खेद है। हमें भी बुरा लग रहा है।” उच्च न्यायालय का आदेश उद्धरण: “ये असाधारण समय है जिसमें न केवल ओडिशा बल्कि पूरा देश घातक कोविड महामारी की दूसरी लहर से मुश्किल से उबर रहा है। ओडिशा राज्य द्वारा उठाए गए उपायों और सावधानियों को उक्त संदर्भ में देखा जाना चाहिए। 

नतीजतन, यह न्यायालय उपरोक्त किसी भी रिट याचिका में किसी भी प्रार्थना पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है, पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर के साथ अपनी संबंधित रथ यात्रा/त्योहारों को आयोजित करने की अनुमति के लिए प्रार्थना करता है।”

Back to top button