चंदा कोचर को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को चंदा कोचर को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उनकी अपील को खारिज कर दिया है। इससे पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भी चंदा कोचर की आईसीआईसीआई बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक के पद से बर्खास्तगी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था।
चंद कोचर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
मामले में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि, ‘हम उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं हैं।’ उन्होंने कहा कि ये मामला निजी बैंक और कर्मचारी के बीच का है। बता दें कि, मार्च में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर की उनके पद से हटाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद चंद कोचर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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जानें पूरा मामला
चंदा कोचर को देश के दूसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक से उनके बैंक को छोड़ने के कुछ महीनों बाद नौकरी से निकाल दिया गया था। अपने नौकरी से निकाले जाने के निर्णय को चुनौती देते हुए कोचर ने 30 नवंबर 2019 को उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। कोचर के वकील विक्रम नानकनी ने दलील दी कि बैंक ने कोचर के स्वैच्छिक इस्तीफे को पांच अक्टूबर 2018 को स्वीकार कर लिया था। इसलिए बाद में उन्हें नौकरी से निकाला जाना अवैध है। कोचर ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि बैंक ने उनका वेतन और अप्रैल 2009 से मार्च 2018 के बीच मिले बोनस और शेयर विकल्प आय को भी देने से मना कर दिया है। कोचर पर आरोप है कि उन्होंने वीडियोकॉन समूह को अवैध तरीके से 3,250 करोड़ रुपये का ऋण देने में कथित भूमिका अदा की और इससे उनके पति दीपक कोचर को लाभ हुआ। इस मामले के सामने आने के बाद ही कोचर को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था।