इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुलभूषण जाधव केस की सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का किया गठन, अब अगले सप्ताह से…
भारतीय नेवी के पूर्व कमांडर कुलभूषण जाधव केस की सुनवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्पेशल बेंच का गठन किया है, जो अगले सप्ताह से केस की सुनवाई करेगी। जियो टीवी ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि इस्लामबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मिनाल्लाह बेंच की अगुआई करेंगे। सोमवार को जाधव के लिए एक वकील भी नियुक्त किया जाएगा। जासूसी का आरोप लगाकर पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने 2017 में जाधव को मौत की सजा सुनाई थी।
इस सप्ताह पाकिस्तान सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (रिव्यू ऐंड रीकन्सिडरैशन) ऑर्डिनेंस 2020 को संसद में मंजूरी के लिए पेश किया। यह कानून जाधव के लिए अपने खिलाफ सजा को चुनौती देने का रास्ता साफ करेगा। 22 जुलाई को पाकिस्तान सरकार ने जाधव के लिए एक कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
पाकिस्तान ने यह कदम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 17 जुलाई 2019 के फैसले को लेकर उठाया है। पाकिस्तान सरकार ने कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए यह ऑर्डिनेंस जारी किया। पाकिस्तान सरकार ने दावा किया कि जाधव ने अपनी सजा के खिलाफ खिलाफ याचिका दायर करने से इनकार कर दिया है। जाधव भारत की मदद के बिना अपने के लिए पाकिस्तान में वकील नियुक्त नहीं कर सकते हैं। याचिका में यह भी दावा किया गया था कि नई दिल्ली अध्यादेश के तहत सुविधा का लाभ उठाने के लिए अनिच्छुक है।
पाकिस्तान सरकार ने याचिका में कोर्ट से जाधव के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने की मांग की थी ताकि आईसीजे के फैसले के तहत जिम्मेदारी को निभाया जा सके। 17 जुलाई को पाकिस्तान ने जाधव को तीसरी बार काउंसलर एक्सेस दी थी। हालांकि, हर बार वह बाधा पहुंचाता रहा है।
पिछले सप्ताह भारत ने पाकिस्तान पर जाधव के लिए सभी रास्ते बंद करने का आरोप लगाया था। भारत ने कहा था कि आगे कदम उठाने के लिए उसके अधिकार सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद पर पूर्व नेवी अधिकारी तक पहुंच को बाधित करने, केस से संबंधित कागजात नहीं मुहैया कराने और आईसीजे के फैसले के उल्लंघन का आरोप लगाया था।