दुष्कर्म मामले में परिवहन मंत्री गायत्री प्रसाद के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश

 सपा सरकार के परिवहन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भाजपा ने सपा सरकार के कार्यों का आईना बताया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक ने कहा है कि इससे जाहिर हो गया कि सपा सरकार के गुनहगार रसूखदारों के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। दुष्कर्म के आरोपी प्रजापति पर भी मुख्यमंत्री और सपा सरकार ने मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया। उन्हें बचाते रहे।

 

दुष्कर्म मामले में परिवहन मंत्री गायत्री प्रसाद के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश

भाजपा मुख्यालय में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही कहा था कि उत्तर प्रदेश के थाने सपा के कार्यालय बन गये हैं और सपा गुंडों की अनुमति के बिना थानेदार कोई एफआइआर दर्ज नहीं करते। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित महिला के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश देकर इस आरोप पर मुहर लगा दी है।

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दुष्कर्म और हत्या जैसे मामलों में पुलिस का नकारात्मक रवैया और डीजीपी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पाठक ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कठघरे में खड़ा किया। कहा कि मुख्यमंत्री ने चुनाव अभियान का श्रीगणेश सुलतानपुर से किया। वहां उनके अगल-बगल मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और विधायक अरुण वर्मा थे।

दोनों पर दुष्कर्म का आरोप है और दोनों को बचाने में पुलिस, डीजीपी और सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पाठक ने कहा कि सुलतानपुर के विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला ने सुरक्षा की गुहार लगाई लेकिन, उसे सुरक्षा नहीं मिली और हत्या कर दी गयी। प्रजापति के खिलाफ आरोप लगाने वाली महिला को तत्काल सुरक्षा प्रदान की जाए।

उन्होंने कहा कि डीजीपी और मुख्य सचिव सपा सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने आयोग से उन्हें तत्काल हटाने की मांग दोहरायी। उन्होंने कहा कि विडंबना है कि गायत्री प्रजापति पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला मुकदमा दर्ज कराने के लिए दर-दर भटकती रही और डीजीपी तक ने कोई सुनवाई नहीं की।

पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री सरपरस्ती के चलते विधायक अरुण वर्मा की आज तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी। पाठक ने याद दिलाया कि पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक के खिलाफ कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही कार्रवाई हुई।

पूर्व सांसद अतीक मामले की सुनवाई टली

इलाहाबाद। पूर्व सांसद अतीक अहमद के मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। शियाट्स हमला मामले में अतीक पर दर्ज मुकदमे पर मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले की अध्यक्षता में बनी पीठ सुनवाई कर रही है। चीफ जस्टिस के शुक्रवार को न्यायालय में नहीं बैठने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है।

 

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