फिल्म में राष्ट्रीय गीत आने पर खड़े होने की जरूरत नहीं:

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि फिल्म के बीच में राष्ट्रीय गीत आने पर खड़े होने की जरूरत नहीं है। बताते चलें कि इससे पहले कोर्ट ने सख्त आदेश दिया था कि फिल्म के पहले या दौरान राष्ट्रगान आने पर लोगों को सावधान मुद्रा में खड़ा होना जरूरी है।
फिल्म में राष्ट्रीय गीत आने पर खड़े होने की जरूरत नहीं:
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिल्म की स्टोरी लाइन में राष्ट्रगान आने पर खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह आदेश दंगल फिल्म के सीन का उल्लेख करते हुए दिया।

बताते चलें कि पिछले साल 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पूरे देश में फिल्मों के दौरान राष्ट्रगान बजने पर खड़ा होना अनिवार्य है। इसके बाद पिछले हफ्ते कोर्ट ने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय झंडे को प्रमोट करने और उसका प्रचार करने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस दीपक मिश्रा और अमित्व रॉय ने कहा कि समय आ गया है की नागरिकों को अपनी राष्ट्रीयता का बोध हो। यह एक संवैधानिक देशभक्ति का हिस्सा है।   

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