फिल्म में राष्ट्रगान बजने पर खड़ा होना कोई जरूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्‍ली। राष्‍ट्रगान मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि फिल्‍म शुरु होने से पहले राष्‍ट्रगान पर सभी को खड़ा होना है। वहीं फिल्‍म के बीच में अगर राष्‍ट्रगान होता है तो लोगों को खड़ा होना जरूरी नहीं है।राष्‍ट्रगान मामले पर सुप्रीम कोर्ट

राष्‍ट्रगान मामले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख साफ

राष्‍ट्रगान मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तभी यह फैसला आया। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर बहस की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में देश में कोई कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नैतिकता के पहरेदार नहीं हैं, मुद्दे पर बहस हो. हालांकि फिल्म से पहले बजने वाले राष्ट्रगान पर खड़ा होना अनिवार्य है।

2016 में भी उठा था मामला

इससे पहले दिसंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमाघरों में राष्ट्रीयगान बजने से पहले सभी दर्शकों को सम्मान में खड़ा होने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि राष्ट्रीय गान बजते समय सिनेमाहॉल के पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाना भी अनिवार्य होगा। श्याम नारायण चौकसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि सिनेमा हॉल में प्रत्येक फिल्म के प्रदर्शन से पहले हर बार राष्ट्र गान बजाया जाए।

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