पटना कोर्ट ने खारिज की प्रशांत किशोर की जमानत याचिका

जनता दल (यूनाइटेड) से निष्कासित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही पटना की एक अदालत ने कॉन्टेंट चोरी के मामले में प्रशांत किशोर की जमानत अर्जी शनिवार को खारिज कर दी गयी है।वहीं  प्रशांत के विरुद्ध इस सिलसिले में पहले ही केस दर्ज हो चुका है।इसके साथ ही अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) की 12 नंबर की अदालत में प्रशांत किशोर ने जमानत की अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने सुनवाई के बाद शनिवार को खारिज कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शाश्वत गौतम नाम के शख्स ने प्रशांत किशोर पर कॉन्टेंट चोरी करने का आरोप लगाते हुए पटना के पाटलिपुत्र थाने में फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज करा था।

इसके बाद प्रशांत किशोर जमानत के लिए अदालत की शरण में चले गए थे। प्रशांत किशोर के खिलाफ पटना के पाटलिपुत्र थाने में आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 406 (विश्वास तोड़ना) के तहत मामला दर्ज कराया गया है। वहीं एफआईआर में उनपर अपने अभियान ‘बात बिहार की’ के लिए कॉन्टेंट की चोरी करने का आरोप लगाया गया है। वहीं आरोप लगाने वाले शाश्वत गौतम ने प्रशांत किशोर और एक अन्य युवक ओसामा पर के विरुद्ध केस दर्ज कराया है। ओसामा पटना विश्वविद्यालय में छात्रसंघ का चुनाव लड़ चुका है।

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आरोपों के अनुसार शाश्वत गौतम ने ‘बिहार की बात’ नाम से अपना एक प्रॉजेक्ट बनाया था, जिसे भविष्य में लॉन्च करने की बात चल रही थी। इसके साथ ही इसी बीच उनके यहां काम करने वाले ओसामा नाम के युवक ने इस्तीफा दे दिया और शाश्वत गौतम के प्रॉजेक्ट ‘बिहार की बात’ का सारा कॉन्टेंट प्रशांत किशोर के हवाले कर दिया। वहीं आरोप है कि प्रशांत ने इसका उपयोग अपने बात बिहार की कैंपेन में किया।

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