तीन दिन बाद बेकार हो जाएगा आपका पैन? अभी यहां जाकर ऐसे करें चेक
नई दिल्ली। साल 2019 खत्म होने में अब सिर्फ तीन दिन का समय बचा है। इस साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर तक आपको पैन और एटीएम कार्ड से जुड़े जरूरी काम निपटा लेने होंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
अगर आपके पास एसबीआई के मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले पुराने एटीएम कार्ड हैं तो 31 दिसंबर तक इसे बदलवा लें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो संभवत: एटीएम कार्ड बंद हो सकता है। एसबीआई की ओर से लगातार ग्राहकों को इस संबंध में बताया जा रहा है।
एटीम कार्ड का रिप्लेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है और यह ऑनलाइन या होम ब्रांच से भी कराया जा सकता है। इसके अलावा ब्रांच और नेट बैंकिंग के जरिए भी आप नए एटीएम कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सबसे पहले तो ये देखें कि आपके कार्ड के फ्रंट पर कोई चिप है कि नहीं। अगर नहीं है, तो यह मैग्ननेटिक स्ट्रिप कार्ड है। दरअसल इसमें पीछे एक पट्टी लगी होती है। जिसमें इनफार्मेशन स्टोर की जाती है। ऐसे कार्ड हैकर्स के निशाने पर रहते हैं। यही वजह है कि साल 2018 में आरबीआई ने बैंकों से ग्राहकों को चिप वाले कार्ड मुहैया कराने को कहा था।
31 दिसंबर तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। अगर आपने नहीं किया तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) पैन कार्ड को ‘अमान्य’ घोषित कर सकता है। पैन और आधार को लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा।
ऐसे करें पैन-आधार लिंक
- सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा।
- यहां बाईं तरफ आपको आधार लिंक का विकल्प दिखाई देगा।
- इसके बाद नया पेज खुलेगा, जिसके सबसे ऊपर लाल रंग में लिखा Click here मिलेगा।
- अगर आपने पहले ही अपना पैन और आधार लिंक किया है, तो इसका स्टेटस इस पर क्लिक कर वेरिफाई कर सकते हैं।
- अगर लिंकिंग नहीं की है तो Click here के नीचे दिए बॉक्स में पैन, आधार नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा एंटर करना होगा।- इसके बाद Link Aadhar पर क्लिक करना होगा। इसके साथ ही लिंकिंग का प्रोसेस पूरी हो जाती है।
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजकर आधार को पैन से लिंक के स्टेटस की जानकारी ले सकते हैं।
- अगर उदाहरण से समझें तो – UIDPAN<स्पेस><12 अंक का आधार नंबर><स्पेस><10 अंक का पैन नंबर> टाइप कर एसएमएस करना होगा।
- इसके बाद जो जवाब आएगा उसमें यह पता चल जाएगा कि आपका आधार-पैन लिंक है या नहीं।