कर्नाटक: 5 MLA फिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, स्पीकर को इस्तीफा स्वीकारने का आदेश देने की मांग की
कर्नाटक की कांग्रेस-जेडीएस सरकार पर मंडरा रहा संकट और बढ़ सकता है. कर्नाटक के 5 और बागी विधायकों ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि कोर्ट विधानसभा स्पीकर को उनके इस्तीफे स्वीकारने का आदेश दे. इन पांच बागी विधायकों में सुधाकर रोशन बेग, एमटीवी नागराज, मुनि रत्ना और आनंद सिंह शामिल हैं.
बागी विधायकों का कहना है कि विधानसभा स्पीकर विधायकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं. इसके अलावा विधायकों को सरकार का समर्थन करने की धमकी दी जा रही है. उनके कहा जा रहा है कि वे सरकार को समर्थन दें नहीं तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा. विधायकों का कहना है कि विधानमंडल का कोई भी निर्वाचित सदस्य हकदार है इस्तीफा देने के लिए. ऐसे में विधानसभा स्पीकर के द्वारा उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है.
SC ने निकाह हलाला के खिलाफ दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई से किया इनकार
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक में जारी उठापटक पर सुनवाई के दौरान मंगलवार तक मौजूदा हालात पर यथास्थिति बरकरार रखने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से अगले आदेश तक कोई फैसला नहीं लेने को कहा है. इस्तीफा और अयोग्यता मामले में सुनवाई मंगलवार को होगी. सुप्रीम कोर्ट उसी दिन पांच अन्य कर्नाटक के बागी विधायकों द्वारा दायर की गई याचिका पर भी सुनवाई करेगा.