महाराष्ट्र के ठाणे जिले की पड़ोस में रहने वाली एक महिला की हत्या के मामले में आजीवन कारावास

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने अपने पड़ोस में रहने वाली एक महिला की हत्या करने के मामले में 48 वर्षीय व्यक्ति गोविंद घोरपड़े को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला न्यायाधीश जीपी शिरसाट ने अपने आदेश में आरोपित गोविंद घोरपड़े पर 3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घोरपड़े के बेटे के मुताबिक, 30 नवंबर, 2016 को भिवंडी शहर में उनके पड़ोस में रहने वाली एक महिला मालती की हत्या कर दी थी। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत घोरपड़े को दोषी ठहराया है।





