वोटर आईडी कार्ड न होने पर मतदान केंद्र पर अन्य विकल्पों से अपनी पहचान बताकर वोट डाल सकते हैं। इनमें बिजली और पानी के बिल भी शामिल हैं। ऐसे कुल 11 विकल्प हैं, जिन्हें पहचान के रूप में मतदान केंद्र पर पोलिंग अफसर को दिखाया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी एसए मुरुगेशन ने बताया कि इन दिनों सोशल मीडिया पर मतदान को लेकर कुछ गलत बातें भी वायरल हो रही हैं। जनता को इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि जिस मतदाता का नाम सूची में नहीं है वह वोट नहीं डाल सकता है।
जबकि यदि जिसके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। वह अपनी पर्ची और पहचान दर्शाने वाला कोई भी कागजात लेकर मतदान केंद्र में जा सकता है। इनमें बिजली का बिल, पानी का बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि 11 दस्तावेज शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि सी-विजिल एप पर कोई भी व्यक्ति आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित शिकायत कर सकता है। इसका 100 घंटे के भीतर निस्तारण किया जा रहा है। मतदान के समय भी यदि किसी भी प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो उसकी शिकायत भी इस एप्लीकेशन पर की जा सकती है।जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में विभिन्न स्थानों पर रोज वोटर एक्सप्रेस मतदाताओं को जागरूक कर रही है। प्रशासन भी अपील करता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में निर्भीक होकर मतदान करें।