आम्रपाली मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है कठोर फैसला
नई दिल्ली। हजारों खरीदारों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी मामले करने वाले आम्रपाली बिल्डर के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। बुधवार को इसी मामले में हुई सुनवाई के दौरान फॉरेंसिक ऑडिटर्स ने शुरूआती जांच में बिल्डर द्वारा 100 करोड़ रुपये के फ्रॉड की जानकारी कोर्ट को दी थी।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज (बृहस्पतिवार को) फॉरेंसिक ऑडिटर्स से बिल्डर की ऑडिट रिपोर्ट सौंपने को कहा था। शुक्रवार को इस ऑडिट रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट मामले में आगे की सुनवाई करेगा। बुधवार को ही फॉरेंसिक ऑडिटर्स ने सुप्रीम कोर्ट को बिल्डर प्रोजेक्टों में हुई हेराफेरी की कई चौंकाने वाली जानकारी दी थी। ऐसे में माना जा रहा है कि शुक्रवार को बिल्डर के कई और कारनामों से पर्दा उठ सकता है।
शुक्रवार को पेश होंगे आम्रपाली के सीएफओ
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बड़ा फ्रॉड
सुप्रीम कोर्ट ने हजारों खरीदारों से धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर, आम्रपाली समूह की कंपनियों को बुधवार को बड़ा फ्रॉड करने वाली करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिल्डर ने फ्लैट खरीददारों से ली रकम को दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया। अब इस बड़े रैकेट को उजागर करने की जरूरत है। इसमें शामिल लोगों को जरूरत पड़े तो जेल भी भेजा जाएगा।
इस तरह किया 100 करोड़ का फ्रॉड
जस्टिस अरुण मिश्रा और यूयू ललित की खंडपीठ को बुधवार को मामले के फॉरेंसिक ऑडिटरों ने कई चौंकाने वाले तथ्य बताए थे। फॉरेंसिक ऑडिटरों ने बताया था कि इन कंपनियों के दस्तावेजों को देखकर पता चलता है कि करीब 100 करोड़ रुपये से अधिक की रकम आम्रपाली की एक सहायक कंपनी ने गौरीसुता इंफ्रास्ट्रकचर प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को दे दिया है। फारेंसिक ऑडिटरों ने कहा कि आशीष जैन और विवेक मित्तल, गौरीसुता इंफ्रास्ट्रकचर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं और वह समूह के वैधानिक ऑडिटरों के रिश्तेदार भी हैं। कंपनी के वैधानिक ऑडिटरों ने भी कई गड़बडि़यां की हैं। वह अपने दायित्वों को निभाने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे हैं।
खंडपीठ ने कहा कि इस रकम को वापस हासिल करने की जरूरत है। इसी मकसद से फॉरेंसिक ऑडिट कराया जा रहा है। यह एक बड़ा रैकेट है और इसे उजागर किए जाने की जरूरत है। आम्रपाली समूह ने बड़ी धोखाधड़ी की है। दूसरी ओर, फॉरेंसिक ऑडिटर रवि भाटिया और पवन कुमार अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि आम्रपाली की कुछ कंपनियों ने फ्लैट खरीददारों की रकम को धोखाधड़ी के मकसद से बनाई गई कुछ मुखौटा कंपनी को भी दे दिया है।





