सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, फिर बड़ी पैरोल अवधि
सुब्रत राय ने अदालत में जमा कराया 215 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट
मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर, न्यायमूर्ति अनिल आर दवे और न्यायमूर्ति ए के सिकरी की खंडपीठ ने सहारा प्रमुख के वकील कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद पैरोल अविध 28 नवंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया। न्यायालय ने रॉय को पैरोल के लिए इस अवधि के दौरान 200 करोड़ रुपए और जमा कराने का आदेश भी दिया।
इससे पहले सिब्बल ने सहारा प्रमुख की ओर से 215 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट अदालत के समक्ष जमा किया। सिब्बल ने कल मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया था और मामले की सुनवाई पहले से निर्धारित तारीख (24 अक्टूबर) के बजाय आज करने का अनुरोध आग्रह किया था।
शीर्ष अदालत ने यह अनुरोध मान लिया था। रॉय गत मई में अपनी मां के निधन के बाद जेल से बाहर आए थे और उसके बाद से उनकी पैरोल अवधि समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है।