जानिए, कैसे हटाएं अपने बैंक और डिजिटल मोबाइल वॉलेट से आधार

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सभी प्राइवेट कंपनियों के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य नहीं रह गया है. चाहे कोई निजी कंपनियां हो या डिजिटल मोबाइल वॉलेट, बैंक व टेलीकॉम कंपनियों सभी सेवाएं लेने के लिए लोगों को आधार उपलब्ध कराना अनिवार्य नहीं रह गया है. टेलीकॉम कंपनी ने तो अब तक आधार डी-लिंक करवाने का कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं करवाया है लेकिन जिन भी लोगों ने डिजिटल मोबाइल वॉलेट या बैंक खाते में अपना आधार रजिस्टर करवा लिया था वो लोग अब इसे हटाना चाहते हैं. हम आपके लिए इसे हटाने के कुछ तरीके लेकर आए हैं जो आपके लिए भी मददगार साबित होगा.

अब तक कुछ डिजिटल कंपनियों ने अपने एप पर आधार डी-लिंक करवाने का ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये सभी कंपनियों जल्द ही अपने एप पर ये ऑप्शन दे देंगी. आप जिस भी कंपनी के डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके कस्टमर केयर पर आपको कॉल करना होगा. इसके बाद आप उस कंपनी के प्रतिनिधि को आधार हटाने से सम्बंधित ई-मेल भेजने को कहे. जब आपको कंपनी की तरफ से ई-मेल आ जाएगा तो फिर आपको अपने आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी. ये प्रक्रिया करने के 72 घंटे के अंदर आपका आधार आपके खाते से हटा दिया जाएगा.

बैंक खाते से फ़िलहाल ऑनलाइन तरीके से आपका आधार डी-लिंक नहीं किया जा सकता और इसके लिए आपको अपने बैंक की शाखा में ही जाना होगा. बैंक में आपको कर्मचारी आधार हटाने का फॉर्म देंगे जिसे भरकर जमा करना है. इसके बाद 48 घंटे के भीतर आपका आधार डी-लिंक हो जाएगा. अगर आप किसी संस्था से आधार को डी-लिंक कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंपनी को आधार हटाने से सम्बंधित एक एप्लीकेशन लिखनी होगी. फिर कंपनी उस एप्लीकेशन के आधार पर आपकी आधार डिटेल्स हटा देगी. इस प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है.

 

Back to top button